हाईकोर्ट का बड़ा आदेश अब लड़कियों के स्कूल में मेल टीचर की भर्ती नहीं
इलाहाबाद। छात्राओं के स्कूल में अब पुरुष टीचर, पुरुष प्रधानाचार्य और हेड मास्टर नियुक्त नहीं होंगे। यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को यह अधिकार है कि वह इस मरह के नियम बनाकर प्रतिबंध लगा सके। हाई कोर्ट ने अपने इस फरमान के साथ ही डीपी गर्ल्स इंटर कॉलेज के वरिष्ठतम प्रवक्ता मनमोहन मिश्रा के विशेष अपील को खारिज कर दिया है।

इस कॉलेज की जो प्रधानाचार्य थीं वो सेनानिवृत्त हो चुकीं थी और सत्र लाभ पर चल रही थीं। लेकिन बोर्ड ने याची का प्रिंसिपल पद पर नियुक्ति का आवेदन यह कहकर खारिज कर दिया कि मेल टीचर को गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। बोर्ड का कहना था कि इस प्रकार का प्रावधान बोर्ड की नियमावली 1998 के नियम 9 में उल्लिखित है।












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