New MV Act: यूपी में 3 दिन में वसूले गए 3 करोड़ रुपए, काटे 33 हजार ई-चालान
लखनऊ। एक सितंबर से देश भर में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है। हालांकि, तीन राज्यों ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को अपने यहां लागू करने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा तैयार संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहले के मुकाबले, संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में कई गुना ज्यादा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के महज तीन दिन के भीतर ही उत्तर प्रदेश में ई-चालान से 3 करोड़ 63 लाख 8 हजार रुपए वसूले गए। यूपी में 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच अब तक 33347 ई-चालान काटे गए और नियमों को उल्लंघन करने के एवज में उनसे जुर्माना वसूला गया।
नए नियम के अनुसार काटे जा रहे ई-चालान
एक सितंबर से देश भर में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया गया है। हालांकि कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस एक्ट को लागू नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में हालांकि अभी इस बाबत अध्यादेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन ई-चालान नए नियम के अनुसार ही हो रहे हैं।
नए नियम के तहत लगेगा ये जुर्माना
एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है, जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इस एक्ट को बीती महीने ही संसद से मंजूरी मिली है। नए नियमों के मुताबिक, नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल से उम्र तक नहीं बनेगा। बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपए का जुर्माना, पहले ये 100 से 300 रुपए था। दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपए था अब वो 500 रुपए हो गया है।
रेड लाइट की जंप तो 10 हजार रुपए जुर्माना
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर पहले 100 रुपए भरने पड़ते थे, अब 500 रुपए देने होंगे। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रुपए देने होंगे। खतरनाक ड्राइविंग करने पर अब एक हजार की बजाए 5 हजार रुपए देने होंगे। ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर 1 हजार की जगह 5 हजार रुपए तक भरने पड़ेंगे। इसके अलावा गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर अब 1100 के बजाए 5 हजार रुपए तक देने होंगे। रेड लाइट जंप करने पर पहले जो जुर्माना 100 रुपए था अब वो 10 हजार हो गया है। सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाने पर अब 1 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना अब 10 हजार हो गया है। इमरजेंसी गाड़ियों जैसे एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियों को साइड न देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना है।
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