मुजफ्फरनगर दंगा: कद्दावर नेता आजम खान को हाईकोर्ट की नोटिस

इसके अतिरिक्त इलाहाबाद हार्इकोर्ट ने मुजफ्फरनगर जिले में उस थाने के प्रभारी के निलंबन पर रोक लगा दी है। जहां से दो युवकों की हत्या के सात आरोपियों की रिहार्इ के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने फुगाना के थाना प्रभारी ओम वीर सिंह सिरोही के निलंबन पर रोग लगा दी और खान से कहा कि वह नोटिस मिलने के 10 दिनों के भीतर अपना हलफनामा दायर करें।
राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि दो युवकों की हत्या के मामले में बीते 28 अगस्त को सात आरोपियों को गिरफ्तार करके फुगाना थाने में लाया गया था, लेकिन आजम खान के दबाव के कारण उन्हें तत्काल रिहा कर दिया गया है।












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