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मुजफ्फरनगर दंगा: कद्दावर नेता आजम खान को हाईकोर्ट की नोटिस

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Muzaffarnagar riots: Allahabad HC issues notice to Azam Khan
लखनऊ। आजम को हार्इकोर्ट का बुलावा यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हार्इकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मुजफ्फरनगर दंगों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित पुलिस वालों की अर्जी पर आजम के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। जिस पर कोर्ट ने उनसे तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। इतना ही नहीं दंगा आरोपियों की रिहार्इ के लिए दबाव बनाने के मामले में भी कोर्ट ने आजम को नोटिस दिया है।

इसके अतिरिक्त इलाहाबाद हार्इकोर्ट ने मुजफ्फरनगर जिले में उस थाने के प्रभारी के निलंबन पर रोक लगा दी है। जहां से दो युवकों की हत्या के सात आरोपियों की रिहार्इ के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने फुगाना के थाना प्रभारी ओम वीर सिंह सिरोही के निलंबन पर रोग लगा दी और खान से कहा कि वह नोटिस मिलने के 10 दिनों के भीतर अपना हलफनामा दायर करें।

राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि दो युवकों की हत्या के मामले में बीते 28 अगस्त को सात आरोपियों को गिरफ्तार करके फुगाना थाने में लाया गया था, लेकिन आजम खान के दबाव के कारण उन्हें तत्काल रिहा कर दिया गया है।

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English summary
The Allahabad HC has issued notice to UP Cabinet Minister Azam Khan for allegedly pressing for the release of seven members from the Muslim community named in the murder of two Jats, which triggered the communal backlash in Mazaffarnagar district last month.
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