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COVID-19: लखनऊ में नई गाइडलाइन जारी, जानिए अब कैसे और कब तक खुलेंगी दुकानें?

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अब योगी सरकार ने 'मिनी लॉकडाउन' की शुरुआत की है। इसके तहत अब पूरे प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक ही दुकानें व बाजार खुलेंगे। आवश्यक वस्तुओं व आर्थिक गतिविधियों को छोड़कर शनिवार व रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। राजधानी लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश ने शहर में दुकानों व बाजारों को खोलने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

lucknow dm issues new guidelines for shops and malls

ऑड-इवेन के फार्मूले पर खुलेंगी दुकानें

डीएम अभिषेक प्रकाश के मुताबिक, नई व्यवस्था के तहत अब दुकानें ऑड-इवेन के फार्मूले पर खुलेंगी। दुकानों को हरे व नारंगी रंगों में बांटा गया है। व्यापारियों को दुकानों पर हरे व नारंगी रंग के स्टीकर लगाने होंगे। जिस दुकान पर नारंगी रंग का स्टीकर होगा वो दुकान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। हरे रंग की स्टीकर लगी दुकाने मंगलवार और गुरुवार को ही खुल सकेंगी। इसके अलावा दुकानों को खोलने समय भी कम किया गया है। पहले दुकानें 10 बजें तक खुल रही थीं, लेकिन अब दुकानों व बाजारों के खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात आठ बजे तक है।

मॉल में सामान को नहीं छू सकेगा कस्टमर

डीएम अभिषेक प्रकार के आदेश के मुताबिक मॉल, बहुमंजिले व्यापारिक प्रतिष्ठान और डिपार्टमेंटल स्टोर में सभी सामानों को पारदर्शी पॉलिथीन से कवर करना होगा। आने वाले ग्राहकों को नियमित सैनिटाइजेशन के बाद ही सीमित संख्या में प्रवेश की अनुमति होगी। आदेश के अनुसार, ग्राहक को मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर या बहुमंजिले व्यापारिक प्रतिष्ठान में प्रवेश के बाद किसी भी सामान को छूने की अनुमति नहीं होगी। कस्टमर जो भी सामान पसंद करेगा, वहां मौजूद स्टाफ के सहयोग से उस सामान को बिल चुकाने के बाद उसे दे दिया जाएगा।

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