5 बांग्लादेशी नागरिकों को 4-4 साल की जेल, UP ATS ने 2019 में क‍िया था गि‍रफ्तार

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोर्ट ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को 4-4 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें, साल 2019 में यूपी एटीएस ने पांचों लोगों को फर्जी कागजात बनवाने, फर्जी पासपोर्ट रखने के आरोप में गिरफ्तार क‍िया था। कोर्ट में पांचों ने अपना ज़ुर्म कबूला है। सजा पाने वालों में हबीबुर्रहमान, जाकिर हुसैन उर्फ रोमी, मोहम्मद काबिल, कमालुद्दीन, ताइजुल इस्लाम के नाम शामिल हैं।

lucknow 4 year imprisonment for five bangladeshi nationals

फर्जी दस्‍तावेज बनवाने और जाली पासपोर्ट रखने के आरोप में हुए थे गि‍रफ्तार

यूपी एटीएस ने मई 2019 में फर्जी दस्तावेज बनवाने और जाली पासपोर्ट रखने के आरोप में 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इन पर लखनऊ के एटीएस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। यूपी एटीएस की सघन पैरवी के बाद 5 अभियुक्तों हबीबुर्रहमान, कमालुद्दीन, काबिल, जाकिर और ताईजुल ने कोर्ट के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस पर कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि और 14 विदेशी अधिनियम में दोषी मानते हुए 4-4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने इन पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

छठे अभि‍युक्‍त के खि‍लाफ कोर्ट में केस जारी

इसके अलावा ग‍िरफ्तार हुए छठे अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट में केस जारी है। बता दें, हबीबुर्रहमान बांग्लादेश के मदारीपुर, जाकिर हुसैन नारायणगंज, मोहम्मद काबिल खानसामा, कमलालुद्दीन सिलेट और ताईजुल इस्लाम माइमान सिंह जिले का रहने वाला है।

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