यूपी के एससी-एसटी छात्रों को हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत

लखनऊ। एससी और एसटी छात्रों के शुल्क के बारे में हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने एससी व एसटी छात्रों के फॉर्म बिना प्रवेश शुल्क के स्वीकार किये जाने का आदेश दिया है।

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डॉ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों के संदर्भ में कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के तहत इन छात्रों को निशुल्क प्रवेश दिया जाता है लेकिन ऐसा नहीं होने के चलते कोर्ट में गये छात्रों के पक्ष में कोर्ट ने अपना फैसला दिया।

वहीं कोर्ट ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पक्ष को भी सुनते हुए कहा कि जबतक छात्र पूरी परीक्षा शुल्क नहीं देते उन्हें डिग्री नहीं दी जाएगी।

आपको बता दें कि यूपी प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन, कानपुर रोड लखनऊ, दयानंद दीनानाथ कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कानपुर, दयानंद दीनानाथ कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट हमीरपुर कानपुर, यदुनाथ पाल सिंह महाविद्यालय, ईशान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मथुरा हाईवे, मथुरा और ईशान कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट मथुरा हाईवे, मथुरा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
याचिका में कहा गया है कि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने एससी-एसटी छात्रों के परीक्षा फॉर्म को लेने से अस्वीकार कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने का कहना है कि जबतक प्रवेश शुल्क नहीं दिया जाता है फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा कि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी अब बिना प्रवेश शुल्क के ही फॉर्म स्वीकार करेगी।

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