हापुड़ मॉब लिंचिंग: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में हापुड़ जिले में हुई मॉब लिंचिंग मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। मृतक के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच को राज्य से बाहर एसआईटी को स्थानांतरित करने की मांग की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।

क्या था मामला
हापुड़ जिले के पिलखुआ में कुछ लोगों ने 'गोकशी' के शक में 18 जून 2018 को कासिम नामक एक मुस्लिम शख्स को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था जबकि दूसरे साथी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। इस मामले में 11 में से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में दायर याचिका में वकील ने कोर्ट से माामले की सुनवाई जल्द से जल्द करने की मांग की है।
मृतक के बेटे दाखिल की अर्जी
सुप्रीम कोर्ट में मृतक कासिम के बेटे मेहताब की और याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने अभी तक चश्मदीद गवाहों के बयान तक दर्ज नहीं कराया है।
मामले में की एसआईटी का गठन
इस मामले में एसआईटी के गठन और यूपी से बाहर के पुलिस अधिकारियों से जांच की मांग की गई है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ रेंज के आईजी से कहा था कि वह मामले की छानबीन का सुरविजन करें।












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