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पिता ने सौतेली बेटी से किया 9 साल तक रेप, पत्नी और बेटे को देता था नींद की गोलियां

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लखनऊ। 9 साल तक नाबालिग सौतेली बेटी के साथ रेप करने के आरोपी पिता को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज अरविंद मिश्रा ने दोषी सौतेले पिता को आजीवन कारावास और 60 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की 90 फीसदी रकम को पीड़िता को देने का आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए अपने आदेश में कहा कि, शुक्रवार से दोषी फरीद अपनी आखिरी सांस तक जेल में रहेगा।

क्या है मामला

क्या है मामला

सरकारी वकील नवीन त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्यय ने की मानें तो 16 वर्षीय पीड़िता ने हुसैनगंज थाने में 26 जून 2015 को एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक, जब पीड़िता 3 साल की थी तब उसके माता-पिता का तलाक हो गया था। पीड़िता और उसका भाई अपनी मां के साथ रहते थे। बताया गया कि कुछ समय बाद पीड़िता की मां ने आरोपी फरीद से निकाह कर लिया, लेकिन आरोपी पीड़िता और उसके भाई को पसंद नहीं करता था। आरोपी बच्चों को नींद की गोली खिलाता रहता था और मारपीट भी करता था।

मां ने विरोध किया तो उसे पीटा

मां ने विरोध किया तो उसे पीटा

अभियोजन के मुताबिक जब पीड़िता 7 वर्ष की थी तब आरोपी ने पीड़िता की मां और भाई को नींद की गोली खिला कर पीड़िता के साथ दुराचार किया। पीड़िता की शिकायत पर जब उसकी मां ने विरोध किया तो आरोपी ने दोनों को मारा। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी 9 साल तक लगातार उससे दुराचार करता रहा और 26 जून 2015 की रात में भी उसने दुराचार किया था।

कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोर्ट ने सुनाया फैसला

नौ साल तक नाबालिक बेटी के साथ रेप करने के आरोपी सौतेले पिता फरीद खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज अरविंद मिश्रा ने फरीद खान को आजीवन कारावास और 60 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की 90 फीसदी रकम को पीड़िता को देने का आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए अपने आदेश में कहा कि, शुक्रवार से दोषी फरीद अपनी आखिरी सांस तक जेल में रहेगा।

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English summary
father physical attacks minor daughter court sentenced the convict to death
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