यूपी के तीन और जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील, एक्टिव केसों की संख्या 600 से हुई कम
लखनऊ, जून 01: उत्तर प्रदेश के तीन और जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। अब लखीमपुर खीरी, गाजीपुर, जौनपुर जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 600 से कम हो गई है। इन जिलों में बुधवार से केवल कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी बाजारों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इन सभी जिलों में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बाजारों में मास्क, सैनेटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है। अब आंशिक कोरोना कर्फ्यू सिर्फ यूपी के 11 जिलों में ही रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश में अब तक 1,83,00,000 से अधिक लोगों वैक्सीन दी गई है और जून महीने में हमारा लक्ष्य 90 लाख से 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना है। आज 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष अभियान चल रहा है। इसके लिए हमने प्रदेश में 2100 बूथ स्थापित किए हैं।
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आदेश के मुताबिक, कोरोना की रोकथाम से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और बाकी सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियों के ऑफिस भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। सैनेटाइजर और दो गज दूरी का पालन जरूरी रहेगा। इसके अलावा सभी औद्योगिक संस्थान खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान इनके आइडी कार्ड के हिसाब से इन्हें आने-जाने दिया जाएगा। सब्जी मंडी पहले की ही तरह खुली रहेंगी। हर सब्जी मंडी स्थल में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा, जो सब्जी मंडिया घनी आबादी में हैं उसे खुले क्षेत्र में प्रशासन लगवाएगा। रेलवे स्टेशन, बसों में मास्क की अनिवार्यता के साथ ही यात्रा की जा सकती है। इन सभी के एंट्री गेट पर स्क्रीनिंग की सुविधा रहेगी। यूपी ट्रांसपोर्ट की बसें चलेंगी। जितनी सीट उतने यात्री के हिसाब से ही परिवहन होगा। इनमें खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
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रेस्टोरेंट्स में बैठ कर खाने की व्यवस्था बंद रहेगी। सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा रोड किनारे सभी होटल, ढाबे, ठेला फिर से खुलेंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के वेयर हाउस खुलेंगे। सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन इनमें एक बार में सिर्फ पांच लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। अंडे, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान में खोलने की अनुमति होगी। पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कृषि कार्यों से जुड़ी सभी दुकानें खुली रहेंगी। राजस्व व चकबंदी न्यायालय दो गज दूरी की गाइडलाइन के हिसाब से खोले जाएंगे। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।