coronavirus: यूपी के 11 जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और क्लब 31 मार्च तक बंद

लखनऊ। दुनिया के 110 से भी ज्यादा देश कोरोना वायरस (COVID-19) से जंग लड़ रहे हैं। दुनियाभर में वायरस के कारण 4200 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख 25 हजार का आंकड़ा पार कर चुकी है। भारत की बात करें तो यहां भी संक्रमित मामलों की संख्या 110 हो गई है, जबकि इस महामारी से दो लोग मौत के शिकार भी हो गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, क्लब, डिस्को, और जिम 31 मार्च 2020 तक बंद करने के निर्देश दिए हैं।

आदेश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

आदेश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

रविवार को कोरोना वायरस प्रकोप के नियंत्रण के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि दिल्ली एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद, भारत-नेपाल सीमा के सभी जिलों सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, आगरा व लखनऊ में इन आदेश को सख्ती से लागू कराया जाए। इन सभी परिसर के मालिकों, संचालकों, प्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से आदेश को लागू करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर आईपीसी की धारा 188 के अनुसार कार्रवाई होगी।

अधिकारियों को दिए निर्देश

अधिकारियों को दिए निर्देश

सीएम ने अधिकारियों से कहा कि वह अपने-अपने जिलों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बने आइसोलेशन वार्ड, ओपीडी, फीवर/फ्लू कॉर्नर का निरीक्षण करें। कोरोना के संबंध में सभी जिले प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार करके अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी अपने जिलों में नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम, बचाव, उचार से संबंधित गतिविधियों के नोडल प्रभारी होंगे। सीएम ने कहा कि जहां सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और मॉल बंद नहीं किए जा रहे हैं वहां हर शो के बाद विसंक्रमण (डिसइंफेक्शन) का कार्य करना है। मॉल्स में भी प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के अनुसार विसंक्रमण का कार्य किए जाए। परिवहन विभाग को सभी बस स्टेशनों, बसों में भी रोजाना विसंक्रमण कराए जाने का निर्देश दिया है।

एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1897 किया जा चुका है लागू

एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1897 किया जा चुका है लागू

सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कोरोना वायरस का प्रसार स्टेज-2 में है। इसे बढ़ने से रोकने के लिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1897 शनिवार को लागू किया जा चुका है। उन्होंने महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, आगरा, लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, वाराणसी, गोरखपुर के जिलाधिकारियों से कोरोना वायरस के बचाव की जानकारी ली।

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