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आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी मुलायम सिंह को बड़ी राहत

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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सीबीआई ने याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मुलायम सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की सीबीआई जांच कराए जाने की अपील की थी।

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Big relief for Mulayam Singh in disproportionate assets case from apex court

विश्वनाथ चतुर्वेदी ने मुलायम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में 2007 में मुलायम सिहं के खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिक जांच में मामला बनने की बात कही थी। लेकिन बावजूद इसके उनपर केस दर्ज नहीं किया गया। चतुर्वेदी ने कहा कि 10 फरवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी चार अलग-अलग अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

विश्वनाथ ने 2005 में सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जब 1977 में मुलायम सिंह यादव पहली बार यूपी में मंत्री बने थे तबसे लेकर उनकी संपत्ति में 100 गुना बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसे में उनके खिलाफ इस संपत्ति की जांच होनी चाहिए।

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English summary
Supreme Court dismisses plea seeking CBI enquiry into Mulayam Singh Yadav & his family's disproportionate assets case.
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