मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने लखीमपुर हिंसा मामले में लगाई जमानत याचिका, कोर्ट ने खारिज की
लखीमपुर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, जो कि केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं, की दूसरी जमानत याचिका यहां की जिला अदालत ने खारिज कर दी। इस बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) एसपी यादव ने बताया कि, उनके वकील अवधेश सिंह ने शुक्रवार को प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोना सिंह की अदालत में दूसरी जमानत याचिका दायर की थी। यादव के अनुसार, अपराध की गंभीरता के लिए जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कोर्ट ने आदेश में कहा कि याचिका दायर करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।
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आशीष पर हैं साजिश से हत्या के प्रयास के आरोप
आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले का मुख्य आरोपी है। आशीष समेत सभी आरोपी तभी से साजिश रच कर हत्या और हत्या का प्रयास लाइसेंसी असलहे के दुरुपयोग समेत तमाम धाराओं में ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजे गए थे। जिसके बाद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की तरफ से कोर्ट में दूसरी जमानत अर्जी डाली गई थी। हालांकि, आशीष पर लगी नई धाराओं की वजह सेकोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। उस जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने विवेचक की रिपोर्ट के आधार पर माना कि मामला संज्ञेय अपराध का है, ऐसे में जमानत योग्य नहीं है। जिसके बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

आरोपियों पर इस तरह लगाई गईं नई धारा
हिंसा मामले में जांच कर रही एसआईटी के इंस्पेक्टर ने बीते दिनों आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के साथ ही गैर-इरादतन हत्या की धाराओं को हटाकर सोची-समझी साजिश के तहत हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं को जोड़ा। ऐसा इंस्पेक्टर ने कोर्ट के आदेश पर किया। उक्त जांच अधिकारी की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों की रिमांड इन-नई धाराओं में बनाई। जिससे बचने के लिए आशीष की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी।












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