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राजस्थान रीट भर्ती 2018 लेवल-1 के 894 पदों पर जारी नियुक्ति प्रक्रिया पर हाई कोर्ट का स्टे

जोधपुर। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने बुधवार को अपने महत्वपूर्ण आदेश के तहत रीट भर्ती 2018 लेवल-1 के 894 पदों पर जारी नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। रामनिवास और अन्य दर्जन याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने निदेशालय बीकानेर की ओर से 29 दिसम्बर 2020 को जारी की गई 894 अभ्यर्थियों की चयन सूचि में कैटेगरी के अनुसार आरक्षण के संबंध में की गई घोर लापरवाही को तथ्यों सहित हाई कोर्ट के सामने रखा।

Rajasthan High Court stay on appointment process for 894 posts of Reet Recruitment 2018 Level-1

जस्टिस दिनेश मेहता पर आधारित सिंगल बेंच ने याचिकर्ताओं के वकील की दलीलों से सहमत होते हुए वर्तमान में इस भर्ती की जारी नियुक्ति प्रक्रिया पर स्थगन आदेश जारी कर निदेशालय और सरकार से जवाब तलब किया है।

गौरतलब है कि गत माह रीट भर्ती 2018 लेवल प्रथम की एक और चयन सूचि प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने जारी की थी। उक्त सूचि में 894 चयनित अभ्यर्थियों में करीब 859 अभ्यर्थी केवल जनरल कैटेगरी के चयनित कर लिए गए थे जबकि भर्ती नियमों के अनुसार कैटेगरी मुताबिक रिक्त पदों पर उक्त चयन सूचि जारी की जानी थी।

निदेशालय बीकानेर ने भर्ती में आरक्षण के नियमों को ताक पर रखकर जिला आवंटन सूचि भी जारी कर दी थी। वंचित अभ्यर्थियों ने निदेशालय के उक्त मनमाने कदम के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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