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टीवी न्यूज एंकर अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, 16 को थाने में पेश होना होगा

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जोधपुर, 11 मई। टीवी न्यूज एंकर अमन चोपड़ा केस में बुधवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ ने बुधवार को दोपहर 12 बजे मामले में सुनवाई शुरू की, जो करीब 22 मिनट तक चली।

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सुनवाई के दौरान जस्टिस मेहता ने सरकार की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता और अमन चोपड़ा के अधिवक्ताओं के पक्ष को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस मेहता की कोर्ट में अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारी वकील से सवाल से किया कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है? कोर्ट ने कहा कि डिबेट में बैठे सभी को छोड़ आपको एक पत्रकार की कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन क्यों चाहिए? डिबेट में पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनका क्या? वहीं, अमन चोपड़ा के अधिवक्ताओं ने भी अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे।

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बता दें राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने जाने की खबर के बार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में न्यूज एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान के अलवर, बूंदी और डूंगरपुर जिले के अलग-अलग पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।

इधर, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में बुधवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अमन चोपड़ा को जांच में सहयोग करने के लिये निर्देशित किया है. कोर्ट ने कहा कि वे आगामी 16 मई को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक इन्वेस्टिगेशन को ज्वॉइन करने के लिए थाने में पेश हों। उसके बाद आगामी 20 मई को मामले में फिर सुनवाई होगी।

English summary
Rajasthan High Court has stayed journalist Aman Chopra's arrest on future FIRs
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