झारखंड: पुलिस ने रांची हिंसा में शामिल लोगों के लगाए पोस्टर, कुछ घंटे बाद उतारे गए
रांची, 14 जून: रांची शहर के मेन रोड में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे लोगों द्वारा उपद्रव और हिंसा मामले में पुलिस ने 18 उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की थी। लोगों की तस्वीर जारी करने के कुछ मिनटों के अंदर ही पुलिस ने पोस्टर हटा लिया। पुलिस ने दो पोस्टर बनवाए थे, जिन्हें शहर के चौक-चौराहों पर लगाया गया था।
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रांची के सिटी एसपी अंशुमन कुमार ने बताया, 'पोस्टर में कुछ करेक्शन किया जाना है। उसके बाद दोबारा लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि, पोस्टर में जो फोटो लगाए गए थे, उनमें से कुछ नाबालिग लग रहे थे। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस अधिकारियों को मिली उन्होंने पोस्टर हटाने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी ओर मीडिया में ये भी खबरें आ रही हैं कि, रांची पुलिस की ओर से आरोपियों का पोस्टर लगाने पर झामुमो ने तत्काल आपत्ति दर्ज की।
इस संबंध में झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इससे यूपी-झारखंड का फर्क मिट जायेगा। झामुमो की आपत्ति के बाद पोस्टर लगाते ही उतर गए हैं। रांची पुलिस ने इस मामले में अपना पक्ष देते हुए कहा कि पोस्टर में कुछ संशोधन करना है, इस कारण इसे उतारा गया है। इसके बाद फिर से लगाया जाएगा।
बताया गया है कि राज्यपाल के निर्देश के बाद पुलिस-प्रशासन की ओर से पोस्टर तैयार किए गए थे। अब इन्हें सभी चौक-चौराहों पर चिपकाया जा रही है। पोस्टर में विभिन्न थाना क्षेत्र के प्रभारियों और वरीय पदाधिकारियों का मोबाइल नंबर भी दिया गया है, जिस पर कोई भी इन उपद्रवियों की सूचना दे सकता है। उसका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा।
10 जून को रांची में हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान मोहम्मद आरिफ उर्फ रिंकू खान, बेलाल अंसारी, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अनीश और मोहम्मद दानिश खान के रूप में हुई है।पुलिस ने कहा कि छह नामजद आरोपियों का इलाज चल रहा है। वे हैं- शाहनवाज, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद तबारक, अफसर आलम, सरफराज आलम और सवीर अंसारी। अब तक कुल 42 ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है।
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आपको बताते चलें कि, भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर रांची में शुक्रवार 10 जून को विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। हिंसा के बाद प्रशासन को शहर के कुछ हिस्सों में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी थी और इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया था।