SC से झारखंड सीएम हेमंत को माइनिंग केस में मिली बड़ी राहत, खुश हुए सोरेन, लिखा-सत्यमेव जयते
SC से झारखंड सीएम हेमंत को माइनिंग केस में मिली बड़ी राहत, खुश हुए सोरेन, लिखा-सत्यमेव जयते
Jharkhand CM Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज और मनी लॉड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेल के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिका सुनवाई करने के योग्य नहीं है। इस केस में कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद सोरेन ने ट्टीट कर लिखा सत्यमेव जयते!

बता दें हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता पर हेमंत सोरेन पर खनन मंत्री रहते हुए माइनिंग खनन के लिए स्वयं को पट्टा देने का आरोप लगाया था। जिसके खिलाफ सोरेन ने सर्वोच्च न्यायायल का दरवाजा खटखटाया था जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जनहित याचिका को सुनवाई योग्य ना बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट के 3 जून, 2022 को दिए गए आदेश को रद्द कर दिया।
बता दें झारखंड हाईकोर्ट में शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लांड्रिंग के आरोप पर सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। कोर्ट ने फैसला सुरिक्षत रख लिया। कोर्ट के न्यायाधीस ने कहा ईडी सोरेन के ऊपर प्रथम दृष्टया केस स्थापित नहीं कर पाई। कोर्ट ने सवाल उटाया कि अगर ईडी क पास सोरेन के खिलाफ साक्ष्य हैं तो कार्रवार्ठ कीजिए। इसके साथ ही कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जनहित याचिका के याचिकर्ता के कंधे पर बंदूक क्यों चला रहे हैं। अगर ईडी के पास ठोस सबूत हैं तो इस मामले में आपको कोर्ट के आदेश की आवश्यकता क्यों हैं।












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