झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, 17 मई को हाईकोर्ट में CBI जांच की याचिका पर सुनवाई

नई दिल्ली, 13 मई। खनन पट्टा मामले (Jharkhand Mining Lease Case) में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आगामी 17 मई की तारीख सीएम सोरेन पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर अहम मानी जा रही है। इस दिन कोर्ट खनन पट्टा मामले को लेकर सीएम के खिलाफ सीबीआई (CBI) जांच की याचिका पर सुनवाई करेगा। वहीं इससे पहले चुनाव आयोग ने खनन पट्टा से जुड़े आरोपों पर जवाब देने के लिए 2 मई को सोरेन को नोटिस जारी किया था।

Hemant Soren

मामले में सीबीआई जांच की मांग पर होगी सुनवाई

झारखंड में खनन पट्टा मामले को लेकर सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं। सीएम सोरेन समेत कई अन्य आरोपियों पर खनन पट्ट लीज आवंटन मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में तीन महत्वपूर्ण जनहित याचिकाएं (PIL) दाखिल की गई हैं। कयास लगाया जा रहा है कि अगर खनन पट्टा आवंटन मामले में याचिकाकर्ता ठो सबूत कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर पाए तो अदालत CBI जांच की भी अनुमति दे सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा ईडी 17 मई को हाईकोर्ट ((Jharkhand High Court) में खनन पट्टा मामले को लेकर छापेमारी से जुड़ा दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में पेश करने जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से खनन पट्टा आवंटन के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 17 मई तय की है।

मेरे खिलाफ याचिका राजनिति से प्रेरित: सीएम सोरेन

सीएम हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था। उनकी ओर से कहा गया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है। सीएम सोरेन ने कोर्ट में कहा है कि याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा का परिवार पिछले दो दशक से उनका राजनीतिक विरोधी है। जिस तिथि को याचिका दाखिल की गई उस वक्त उनके पास कोई माइनिंग लीज नहीं थी।

वहीं सीएम हेमंत सोरेन समेत उनके रिश्तेदारों ओर करीबी लोगों पर शेल कंपनि‍यों में काला धन निवेश करने के आरोप लगे हैं। मामले की जांच के लिए दाखिल जनहित याचिका पर भी शुक्रवार को ही झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में रजिस्‍ट्रार ऑफ कंपनी को ईडी से जांच कर मामले की पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं।

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