दोस्तों के साथ मिलकर भाभी की बहन से किया था गैंगरेप, कोर्ट ने तीनों को सुनाई 25-25 साल की सजा
गोड्डा। झारखंड के गोड्डा जिले में छात्रा के साथ गैंगरेप कर उसका वीडियो बनाने के मामले में तीन दोषियों को कोर्ट ने 25-25 वर्ष की सजा सुनाई है और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने गैंगरेप में दोषी पाये जाने पर तीनों को सजा सुनाई। दोषियों में एक पीड़िता की बड़ी बहन का देवर भी है, जो छात्रा को कझिया नदी से जबरदस्ती एक कमरे में ले गया था। इसके बाद उसने वहां पहले से मौजूद दो अन्य लोगों के साथ मिलकर गैंगरेप किया था।

आरोपितों ने गैंगरेप का वीडियो भी बना लिया था और धमकी दी थी कि अगर किसी को घटना के बारे में बताया तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। दोषियों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तिलोबदार गांव के राकेश पंडित और संजीव कुमार सिंह व साहिबगंज जिले के बरहेट का रोहित कुमार शामिल है। कोर्ट ने तीनों को 12 मार्च को दोषी घोषित किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में 14 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था।
न्यायालय ने लोक अभियोजक प्रदीप दास एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाया है। दरअसल, साल 2019 के सात जनवरी को पीड़िता अपनी सहेली के साथ महिला कॉलेज से रौतारा घूमने के लिए गई थी। जब कझिया नदी पुल के पास पहुंची तो इसी बीच पीड़िता की बड़ी बहन का देवर राकेश पंडित अचानक वहां आ गया और पीड़िता का मुंह दबाकर खींचते हुए एक मकान में ले गए, जहां पहले से दो लोग मौजूद थे। सभी ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया और वीडियो बना लिया।
साथ ही घटना की जानकारी किसी को देने पर वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर वायरल कर देने की धमकी दी। घटना के कुछ देर बाग साथ गई सहेली ने पीड़िता की बड़ी बहन को घटना की जानकारी दी। उसके बाद पीड़िता के परिजन पहुंचे और उसे लेकर घर आये। जब पीड़िता घर पहुंची तो आरोपितों ने फिर से फोन कर धमकी दी।












Click it and Unblock the Notifications