जम्मू-कश्मीर: सरकारी कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट लेना हुआ मुश्किल, अब लेनी होगी ACB से मंजूरी
श्रीनगर, 16 सितंबर। जम्मू और कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को अब पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जम्मू-कश्मीर सरकार ने कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट जारी करने से पहले नियमों में बड़ा बदलाव किया है। गुरुवार को जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर सरकारी कर्मचारियों सहित नागरिकों को पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को अब पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से पहले एसीबी से मंजूरी प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

जम्मू और कश्मीर के आयुक्त मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा है कि सरकारी कर्मचारियों को आवश्यक सतर्कता प्राप्त किए बिना मौजूदा तंत्र द्वारा पासपोर्ट जारी कर दिया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप उन कर्मचारियों को भी पासपोर्ट जारी कर दिया जाता था जिनके खिलाफ सतर्कता मामले लंबित हैं। एसीबी द्वारा चिन्हित किए गए मुद्दों पर विचार करने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एसीबी की मंजूरी को अनिवार्य किया गया है।
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पासपोर्ट प्राप्त करने के दिशा-निर्देशों की समीक्षा भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग और विदेश मंत्रालय (एमईए) के परामर्श से की गई है और सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट प्रदान करने पर विचार करते हुए नई सतर्कता मंजूरी प्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार के इस फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट लेना और भी कठिन हो गया है।












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