Amarnath Yatra 2023: अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? यहां जानें पूरी प्रक्रिया
Amarnath Yatra Registration: श्री अमरनाथजी यात्रा के लिए पंजीकरण 17 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन रूप से शुरू होगा। हम आपको नियम और प्रक्रिया बता रहे हैं।

Amarnath Yatra Registraion Process: इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाइ से शुरु होने जा रही है। वहीं इस पवित्र यात्रा के लिए पंजीकरण 17 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के माध्यम से शुरू होंगे। कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में अमरनाथ की वार्षिक तीर्थयात्रा का प्रबंधन श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड करता है। चलिए अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है?
Amarnath Yatra Registration Process
- रजिस्ट्रेशन और यात्रा परमिट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
- यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नामित दिनांक से बैंकों की नामित शाखाओं से शुरू किया है।
- एक यात्रा परमिट केवल एक यात्री के रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य होगा।
- प्रत्येक रजिस्ट्रेशन शाखा प्रति दिन/ प्रति मार्ग एक निश्चित कोटा आवंटित करेगा। रजिस्ट्रेशन शाखा सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों की संख्या आवंटित से अधिक न हो।
- कोई भी 13 वर्ष उम्र से कम या 75 वर्ष से ऊपर और छह सप्ताह के गर्भ से अधिक कोई औरत यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे
- हर यात्री को आवेदन पत्र और अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्र यात्रा परमिट प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन पत्र, अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (CHC) और डॉक्टरों की सूची (चिकित्सा CHC जारी करने के लिए, प्राधिकृत संस्थानों की जानकारी SASB के साथ ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
- आवेदक-यात्री के लिए रजिस्ट्रेशन शाखा द्वारा आवेदन पत्र और CHC लागत से नि: शुल्क उपलब्ध कराया जा सकता है।
- यात्रा परमिट के आवेदन के लिए, आवेदक-यात्री निम्नलिखित दस्तावेजों को पंजीकरण अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा:
- भरा गया निर्धारित आवेदन पत्र; और
- मेडिकल अधिकृत डॉक्टर द्वारा नामित दिनांक के बाद जारी किए गए अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्र।
- चार पासपोर्ट आकार के फोटो (यात्रा परमिट के लिए तीन और आवेदन फार्म के लिए एक)
- निम्न पंजीकरण अधिकारी निम्नलिखित की जांच करेगा:
- क्या आवेदन पत्र सही ढंग से भरा गया है और आवेदक-यात्री द्वारा हस्ताक्षर किए गया है
- क्या CHC अधिकृत डॉक्टर/ मेडिकल संस्था द्वारा जारी किया गया है
- क्या CHC नामित दिनांक के बाद जारी किया गया है
पंजीकरण अधिकारी बलताल मार्ग के लिए बालटाल यात्रा परमिट और पहलगाम मार्ग के लिए पहलगाम यात्रा परमिट जारी करेगा। प्रत्येक दिन और मार्ग के लिए, पंजीकरण अधिकारी यात्रा परमिट नीचे दिए गए रंग कोडिंग के अनुसार जारी करेगा:
दिन यात्रा परमिट के लिए पहलगाम मार्ग का रंग यात्रा परमिट के लिए बालटाल मार्ग के रंग
सोमवार लैवेंडर (Lavender) नींबू शिफॉन (Lemon Chiffon)
मंगलवार गुलाबी फीता (Pink Lace) नीले (Blue)
बुधवार बेज (Beige) हनी ड्यू (Honeydew)
गुरुवार आड़ू (Peach) लैवेंडर (Lavender)
शुक्रवार नींबू शिफॉन (Lemon Chiffon) गुलाबी फीता (Pink Lace)
शनिवार नीले (Blue) बेज (Beige)
रविवार हनी ड्यू (Honeydew) आड़ू (Peach)
- विशिष्ट दिन यात्रा करने के लिए (यानी - सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार) हर एक पंजीकृत तीर्थ यात्री के यात्रा परमिट पर मुद्रित किया गया है। यात्रा परमिट पर मुद्रित दिन पर, यात्री को बालटाल/ पहलगाम (Chandanwari) नियंत्रण द्वारों को पार करने की अनुमति दी जाएगी।
- यात्रा परमिट जारी करने से पहले बैंक शाखा यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रा परमिट पर मुद्रित दिनांक (यानी - सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार) नियंत्रण द्वार पार करने के दिन से मेल कर रहा हो
- परमिट में यात्रा की तिथि और यात्रा वर्ष नहीं मुद्रित किया गया है। इसलिए बैंक शाखा के लिए अनिवार्य है बैंक, यात्रा की तारीख और यात्रा वर्ष लिखे/ स्टाम्प करे और एक पारदर्शी टेप के साथ पेस्ट करे (पारदर्शी टेप से चिपकाकर आदेश की तारीख और यात्रा का वर्ष छेड़छाड़ प्रूफ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है)। हालांकि, तिथि, वर्ष और बैंक शाखा के मुद्रांकन, यात्रा परमिट के जारी करने के समय पर ही किया जाएगा। किसी मामले में, किसी भी यात्रा परमिट पर अग्रिम टिकट नहीं लगा होना चाहिए। इस पहलू को सुनिश्चित किया जाए।
- यदि आवेदन पत्र और सीएचसी क्रम में हैं, पंजीकरण अधिकारी एक यात्री पर्ची (YP) जारी करने के लिए आवेदक से 50/- रुपये का भुगतान ले सकता है।
- पंजीकरण अधिकारी पासपोर्ट आकार फोटो लगा कर आवेदन फार्म और सीएचसी में उल्लेख किया विवरण के अनुसार यात्रा परमिट आवेदन फार्म मौके पर भरने होंगे। यात्रा की तिथि भी सही ढंग से भरा हो।
- पंजीकरण अधिकारी यात्रा परमिट साइन करेगा और यात्रा परमिट पे इस तरह से मुहर लगाए की आवेदक-यात्री की बैंक ब्रांच सील, तस्वीर और YP पर आंशिक रूप से अंकित हो।
- आवेदक के लिए यात्री यात्रा परमिट जारी करने से पहले, पंजीकरण अधिकारी निम्नलिखित विवरण रिकॉर्ड करेगा:
- यात्रा परमिट जारी करने की तारीख।
- यात्रा परमिट का क्रमांक।
- आवेदक-यात्री का नाम, पता और टेलीफोन नंबर।
- आपात स्थिति में किसी भी संपर्क किया जाने वाले आवेदक-यात्री के निकटतम संबंधी का नाम।
- तीर्थ यात्रा का मार्ग।
- बालटाल/ पहलगाम से यात्रा की तिथि।
- दर्ज बैंक हर दिन 8 बजे तक हर जारी किए गए यात्रा परमिट के बारे में पूरी जानकारी मेल करेंगे। विशेष रूप से अनुच्छेद 17 में विवरण सहित सूचीबद्ध निम्न [email protected] ईमेल आईडी पर SASB को।
- नोडल अधिकारी/ नोडल बैंक की शाखा, यात्रा परमिट जारी किए गए (बैंक शाखा-वार और राज्य-वार)की गेइ कुल संख्या date-wise और route-wise, हर दिन 8 बजे तक SASB को e-मेल से संप्रेषित करेगा।
- पंजीकरण की प्रक्रिया खत्म होने के बाद, पंजीकरण शाखा सभी आवेदन पत्रों और CHC के आधार पर YPs जारी किया गया है, सीईओ SASB, को भेजें जाएँगे।
- पंजीकरण प्रक्रिया के अंत में, बैंक की अलग-अलग शाखाए सभी अप्रयुक्त (रिक्त) यात्रा परमिट डाक द्वारा नोडल अधिकारी को लौटा देगा। सीईओ SASB को नोडल अधिकारी वही अप्रयुक्त (रिक्त) यात्रा परमिट भेज देगा।
- पंजीकरण शाखा यात्रियों को सामान्य बैंकिंग घंटो के बाद पंजीकृत कर सकते हैं।












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