Rajasthan: एग्जिट पोल से पहले पायलट गुट के MLA वेदप्रकाश सोलंकी को 1 साल की सजा, 55 लाख का जुर्माना
VedPrakash Solanki MLA Chaksu Rajasthan: राजस्थान में इन दिनों चुनावी माहौल है। 25 नवंबर को मतदान हो चुका है। 30 नवंबर को एग्जिट पोल के नतीजे जारी होंगे। वहीं, 3 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। इस बीच राजस्थान के एक विधायक को सजा का मामला सामने आया है।

बुधवार को बहरोड़ कोर्ट ने चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने सोलंकी पर 55 लाख जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार बहरोड़ ACJM-3 के न्यायाधीश निखिल सिंह वेद प्रकाश सोलंकी को चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने एक साल के साधारण कारावास और 55 लाख रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। 54 लाख रुपए परिवादी मोहर सिंह यादव को देने होंगे जबकि एक लाख रुपए कोर्ट में जमा करवाने होंगे।
मीडिया से बातचीत में परिवादी के वकील भूप्रेंद्र प्रजापत ने बताया कि मोहरसिंह यादव रिटायर्ड PTI की ओर से साल 2015 में 35 लाख रुपए चाकसू से कांग्रेस विधायक वेदप्रकाश सोलंकी को जयपुर में किसी जमीन के पेटे दिए गए थे, लेकिन वेदप्रकाश सोलंकी ने उनको जयपुर में ना तो कोई प्लॉट दिलाया और ना ही उनकी रकम लौटाई। फिर जो सोलंकी ने मोहर सिंह यादव को जो चेक दिया वो चेक बैंक में लगाने के बाद बाउंस हो गया था।
बता दें कि वेद प्रकाश सोलंकी राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट खेमे से हैं। सोलंकी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में चाकसू से कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं। चेक अनादरण का मामला आठ साल पुराना है।












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