कोरोना की दूसरी लहर : राजस्थान में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन, बाहर से आने वाले के लिए RT-PCR जांच जरूरी
जयपुर। बीते एक साल से परेशान कर रहा कोरोना वायरस खत्म होने की बजाय वापस लौट रहा है। सितम्बर से फरवरी के बीच नीचे आया कोरोना पॉजीटिव केसों का ग्राफ दुबारा से बढ़ने लगा है। ऐसे में हर किसी की चिंता बढ़ती जा रही है। रविवार को देश में पहली बार एक ही दिन में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या एक लाख पार हुई। इधर, राजस्थान भी कोरोना के बढ़ते असर से अछूत नहीं है।

राजस्थान में 19 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन
राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगाया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पांच अप्रैल से 19 अप्रैल तक प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आंशिक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया गया है। नगरीय सीमा में आने वाले स्कूलों में नौवीं तक कक्षाएं नहीं लगेंगी। सरकार आठवीं तक के बच्चों को अब सीधे ही नौवीं कक्षा में प्रमोट करने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है।

राजस्थान में आंशिक लॉकडाउन का मतलब
- कॉलेज में अंतिम वर्ष को छोड़कर यूपी, पीजी की नियमित कक्षाएं बंद रहेंगी।
-यदि किसी शिक्षक संस्थान में कोविड का केस आता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा।
- सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल व मंनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे।
-सार्वजनिक कार्यक्रमोंं और शादी समारोह में अधिकतम सौ लोग ही शामिल हो सकेंगे।
-राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन व शैक्षणिक गतिविधियों में अधिकतम सौ लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।
-यदि किसी क्षेत्र या अपार्टमेंट में पांच या इससे अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो वह माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित होगा।
राजस्थान के बाहर से आने वाले के लिए नियम
राजस्थान के बाहर से आने वाले लोगों को अपनी अधिकतम 72 घंटे पुरानी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य रूप लानी होगी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 14 दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा। यदि वे घर पर क्वारंटाइन के नियमों की पालना नहीं करते हैं तो उन्हें सरकार की ओर निर्धारित क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा।












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