फोन टैपिंग मामले में सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को राहत, फाइनल सुनवाई 29 अगस्त को

जयपुर, 14 जुलाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की फोन टैपिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई अब 29 अगस्त को होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की शिकायत पर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा और पुलिस अधिकारीयों के खिलाफ 6 मार्च 2021 को एफआईआर दर्ज की थी। लोकेश शर्मा ने इस एफआईआर को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा को जाँच में सहयोग करने पर 14 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत दी थी।

lokesh sharma

फोन टैपिंग के लगे थे आरोप

सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा पर कांग्रेस विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ने फोन ट्रैपिंग के आरोप लगाए थे। सचिन पायलट ने जुलाई 2020 में सरकार के बगावत कर गुड़गांव के मानेसर में डेरा डाला था। तब विधायकों के फोन टैपिंग के आरोप लगाए गए थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा से बातचीत का एक ऑडियो भी मीडिया में वायरल हुआ था। सीएम गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट पर मिलीभगत कर गहलोत सरकार गिराने के प्रयास के आरोप लगाए थे। इसके बाद शेखावत ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में सीएम गहलोत के ओएसडी और पुलिस अधिकरियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

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