RAS 2023: मुख्‍य परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे ये 569 अभ्‍यर्थी, मुस्‍कान अग्रवाल की वजह से फंसा पेंच

राजस्‍थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से आयोजित राजस्‍थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा 2023 की मुख्‍य परीक्षा में 569 अभ्‍यर्थी नहीं बैठ सकेंगे।

आरएएस भर्ती 2023 परीक्षा की उत्‍तरकुंजी को चुनौती देने के मामले में राजस्‍थान हाईकोर्ट की खंडपीठ जयपुर ने 569 अभ्‍यर्थियों को मुख्‍य परीक्षा में शामिल करने से इनकार कर उनके पार्थना पत्र खारिज कर दिए हैं।

RAS Exam 2023

राजस्‍थान उच्‍च न्‍यायालय खंडपीठ ने कहा कि आरएएस 2023 की उत्‍तरकुंजी को तब तक सही माना जाना चाहिए, जब तक वह गलत साबित नहीं हो जाए। ऐसे में अदालत विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर चुपचाप नहीं बैठ सकता।

जस्टिस पंकज भंडारी व प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश मुस्‍कान अग्रवाल व 38 अन्‍य याचिकाओं के संयुक्‍त तौर पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि 569 अभ्‍यर्थियों में से 476 ने तय अवधि में प्रारंभिक परीक्षा की उत्‍तरकुंजी पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि अपीलार्थियों को मुख्‍य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी तो इससे आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 की पूरी प्रक्रिया ही बाधित हो जाएगी।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+