Rajasthan News: राजस्थान में 108 आपातकालीन सेवा और जननी एक्सप्रेस सेवा 104 अति आवश्यक सेवाएं घोषित, जानिए वजह
प्रदेश में गहलोत सरकार ने अधिसूचना जारी कर 108 आपातकालीन सेवा और जननी एक्सप्रेस सेवा 104 को जनहित में आगामी छह महीने के लिए अति आवश्यक सेवाएं घोषित किया है।

Rajasthan News: राजस्थान में गहलोत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 108 आपातकालीन सेवा और जननी एक्सप्रेस सेवा 104 को जनहित में आगामी छह माह के लिए अति आवश्यक सेवाएं घोषित किया है। गृह विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में 31 मई 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22 की धारा 3 की उपधारा (1) की शक्तियों का उपयोग करते हुए) 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ जननी एक्सप्रेस सेवा 104, चिकित्सा परामर्श सेवा 104 एवं कॉल सेण्टर की सेवाओं में हड़ताल किये जाने को आगामी छह माह तक के लिए प्रतिषेध किया गया है। उक्त सेवाओं में हड़ताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिसके परिमाणस्वरूप आमजन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।












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