राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की सौम्या गुर्जर की याचिका, छह माह तक शील धाबाई रहेंगी मेयर
जयपुर, 28 जून। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से सौम्या गुर्जर को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही सरकार को 6 माह के अंदर मामले की न्यायिक जांच पूरी करके उससे अवगत करवाने के लिए कहा गया है। ऐसे में तब तक शील धाभाई ही मेयर बनी रहेंगी।

राजस्थान हाईकोर्ट में यह फैसला जस्टिस चंद्र कुमार सोनगरा और पंकज भंडारी की बेंच ने सुनाया है। वहीं, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सोमवार को जयपुर में मीडिया से रूबरू हुए। पूनिया कहा कि कानूनी रास्ते तो खुले ही हैं, लेकिन पार्टी की जो लीगल टीम है। वो सलाह देगी। उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। पूनिया ने यह भी कहा कि इस फैसले की समीक्षा की जाएगी।
न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी बनती नहीं है। न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन इसमें जो भी कानूनी रास्ता बनता है और पार्टी के प्रमुख लोगों की राय ली जायेगी उसके बाद आगे क्या किया जाये इस पर विचार किया जायेगा।












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