हाईकोर्ट ने लगाया बैन, चेहरा ढककर गाड़ी चलाने पर कटेगा चालान

जयपुर। आपने अक्सर लड़कियों को चेहरा ढककर गाड़ी चलाते देखा होगा। धूप और धूल से बचने के लिए अक्सर लड़कियां कपड़े से अपना चेहरा ढ़क लेती है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। जी हां राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोई भी अपना चेहरा ढककर गाड़ी नहीं चला पाएगा।

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दरअसल अपराधों पर रोकथाम के मद्देनजर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कपड़े से चेहरा ढककर दोपहिया या चौपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई की जाए। हाईकोर्राट ने ज्य सरकार को आदेश दिया है कि वे सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दे और चेहरा ढककर चलने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्देरवाई करें।

दरअसल हाईकोर्ट के इस आदेश के पीछे की दलील है कि आपराधिक वारदात में लिप्त नाबालिग और युवा अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना चेहरा ढककर फरार हो जाते है। जो गंभीर समस्या बनकर सामने आई है। ऐसे में इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए चेहरा ढककर ड्लोराइविंग को रोकना ही उचित समझा गया। कोर्ट की इस दलील में सरकार ने भी हामी भरी है। राज्य सरकार का भी मानना है कि आपराधिक वारदात बढ़ने का कारण आरोपितों द्वारा मुंह पर कपड़ा बांधकर वाहन चलाकर भाग जाना भी है।

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