राजस्थान: सीएम गहलोत को दिल्ली के कोर्ट से मिली राहत, सम्मन जारी करने पर लगाई गई रोक
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मामले में कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट में फ़िलहाल अशोक गहलोत के सम्मन जारी करने पर रोक लगाई है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट में फ़िलहाल अशोक गहलोत के सम्मन जारी करने पर रोक लगाई है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर इस मामले की जांच करें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अशोक गहलोत के खिलाफ केस दायर किया था। दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर को इस मामले में जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में जो अपनी है। उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम गहलोत के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था। शेखावत ने याचिका में सीबीआई को भी पक्षकार बनाया है। माना जा रहा है कि अब सीबीआई के पास भी पूरे प्रकरण की जांच जा सकती है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तीन बिंदुओं पर जांच करने के निर्देश दिए हैं। क्या सीएम गहलोत ने शिकायतकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत को आरोपी कहकर संबोधित किया। क्या शेखावत पर संजीवनी घोटाले में कोई आरोप साबित हुआ है। क्या शेखावत और उनके परिवार के खिलाफ जांच चल रही है या फिर आरोपी है। कोर्ट ने 25 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।
सीएम गहलोत के खिलाफ दायर किया था मुकदमा
संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ आरोप लगाते रहे हैं। इसलिए दिनों मुख्यमंत्री ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी पत्नी, माता-पिता और कई रिश्तेदार संजीवनी घोटाले में अभियुक्त हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मां का निधन हो चुका है। दिवंगत मां को भी मुख्यमंत्री ने अभियुक्त कहा था सीएम गहलोत के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री ने पिछले दिनों दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था। शेखावत का कहना है कि संजीवनी घोटाले से जुड़ी एफआईआर में उनका नाम ही नहीं है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री उन्हें अभियुक्त बताते हुए लगातार बयान दे रहे हैं।












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