Rajasthan में कैबिनेट बैठक में सुलझी ओबीसी आरक्षण की गुत्थी, बैठक में हुए ये अहम फैसले

Rajasthan में पूर्व सैनिकों के आरक्षण नियमों को लेकर उठे विवाद के बाद गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में राज्य की शिक्षक भर्तियों में पूर्व सैनिकों को होरिजेंटल श्रेणीवार आरक्षण देने पर फैसला किया गया है। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा नियम 1988 में संशोधन कर 17 अप्रैल 2018 की नियमों में बदलाव किया है। इस संशोधन से अनुसूचित जाति जनजाति के पूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भर्ती में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों का भी सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा। पूर्व सैनिकों की वर्तमान भर्ती नियमों में भर्ती उपरांत उनका समायोजन उनसे संबंधित श्रेणी में किया जाता है। इस व्यवस्था से अनुसूचित जाति जनजाति के पूर्व सैनिकों का चयन कम हो पा रहा है। साथ ही इससे कुछ भर्तियों में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है।

ashok gehlot

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

बैठक में राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 का अनुमोदन किया गया। नीति के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह साक्षात उपलब्ध कराने, महिलाओं मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं बीमारों जैसे विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1993 की अनुसूची 1 में संशोधन कर सेवारत कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर दिए जाएंगे। वाणिज्यिक कर अधिनस्थ सेवा नियम 1975 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत एक सहायक से कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति का कोटा से 37.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 87.5 प्रतिशत कर दिया गया है। राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव में राजस्थान अभियोजन सेवा में संयुक्त निदेशक के नवीन पद का सृजन, राजस्थान अभियोजन सेवा में अतिरिक्त निदेशक पद का पे लेवल एल 20 से एल 21 तथा राजस्थान मोटर गैराज सेवा में मुख्य अधीक्षक के नवीन पद का सृजन किया जाएगा।

ashok gehlot

बीकानेर में फूड पार्क के लिए मिलेगी जमीन

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए सेवा नियमों में विभिन्न पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं में परिवर्तन का अनुमोदन किया गया। इससे प्रयोगशाला में सभी खंडों में न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं के अंतर्गत विभिन्न नवीन विषयों एवं पाठ्यक्रमों की डिग्रियों को सम्मिलित करने से विभिन्न क्षेत्रों से अधिक योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे। बीकानेर जिला मुख्यालय पर मिनी फूड पार्क स्थापित किए जाने के लिए 57.1 बीघा भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

ashok gehlot

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+