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राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन : जानिए Lockdown 2021 की पाबंदियों और छूट की पूरी जानकारी

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जयपुर, 19 अप्रैल। राजस्थान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। ऐसे में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को 15 दिन आगे बढ़ा दिया है। अब राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन होगा। इससे पहले शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। रविवार को सीएम ने कोरोना मामलों की समीक्षा की थी और फिर देर रात तीन मई लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी किए।

Lockdown till 3 May in Rajasthan know the details of restrictions and waivers

बता दें कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोविड-19 के दस हजार नए मरीज सामने आए हैं। 42 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं, प्रदेश में ऑक्सीजन की मांग दोगुनी होने वाली है। कोरोना महामारी को देखते हुए जयपुर में बनाए गए सबसे बड़े कोविड अस्पताल के सभी 1200 बेड फुल हो चुके हैं। 167 वेंटिलेटर और 250 आईसीयू बेड में से एक भी खाली नहीं है। स्थिति बिगड़ने पर कोविड अस्पताल के बरामदों में भी बेड लगाए गए हैं।

राजस्थान लॉकडाउन पाबंदी और छूट

  • टीकाकरण

टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति।

  • कार्यक्रम

शादी, अंतिम संस्कार में तय लोगों को जाने की छूट

  • मंडियां

फसल खरीद की छूट

  • कार्यालय

जिला प्रशासन, पुलिस कंट्रोल रूम, नागरिक सुरक्षा, इमरजेंसी सेवा, नगर निगम, बिजली, टेलीफोन, स्वास्थ्य परिवार कल्याण से जुड़े कर्मचारियों को छूट। मोबाइल कंपनी, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण, केबल सेवाएं, आईटी संबंधित सेवाओं से जुड़े कार्यालय।

  • परिवहन

सिटी बस, ऑटो, टैक्सी, मेट्रो, कैब चलेंगी। इंटरस्टेट और राज्य के भीतर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों में लगे कर्मचारी।

  • सफर

मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वालों को सफर का टिकट दिखाना होगा। राज्य में आने के लिए 72 घंटे पहले की आटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।

  • बैंक व अन्य सुविधाएं

बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी, रिटेल, आउटलेट, बीमा कार्यालय।

  • मेडिकल

गर्भवती, रोगियों को अस्पताल जाने की छूट। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, लैब व उनके कर्मचारी भी बंद से बाहर।

  • मीडिया

आई कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया के कर्मचारियों को छूट। हॉकर्स को सुबह चार से आठ बजे तक छूट।

  • दुकानें

किराना, फल, सब्जी, डेयरी व पशु आहार की दुकानें। शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी। ठेले वाले शाम सात बजे तक बेच सकेंगे।

  • होटल

रात 8 बजे तक होम डिलीवरी। टेक अवे नहीं मिलेगा।

क्या रहेगा बंद

  • समारोह

सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। धार्मिक समारोह, मेले, जुलूस पर भी रोक। खेलकूद, मनोरंजन के आयोजन भी नहीं हो सकेंगे।

  • मॉल

मॉल और सिनेमाघर बंद।

  • स्कूल कोचिंग

सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद।

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English summary
Lockdown till 3 May in Rajasthan know the details of restrictions and waivers
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