कोर्ट उठने तक की सजा और 500 रुपये जुर्माना, पूर्व विधायक रामबाई ने फसल खरीदी को किया था प्रभावित

मध्य प्रदेश के जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दमोह जिले के पथरिया से पूर्व विधायक रामबाई के साथ 2 अन्य को धारा 186 के तहत कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है।

कोर्ट की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वेश्वरी मिश्रा की अदालत ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एक मामले में पथरिया से पूर्व विधायक रामबाई और अन्य आरोपी अजय उर्फ अजित समेत मनोज को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने समस्त आरोपियों पर पांच - पांच सौ रुपए के जर्मना से दंडित किया है।

BSP MLA Rambai

दरअसल, 5 जून 2018 को दमोह कलेक्टर के आदेश पर तहसील उपज मंडी बटियागढ़ में रबी सीजन की उपज सरसों मशहूर और चना की फसलों की खरीदी चल रही थी। जिसमें आरएल विश्वकर्मा अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी हुई थी। आरोप है कि शाम 7 बजे आरोपियों की ओर से किसानों को भड़काया गया, जिसके चलते बहुत सारे लोग अवैध रूप से ट्रैक्टर लेकर मंडी में घुसे और रोड को जाम कर दिया। इसके चलते शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के इस संबंध में प्रभारी अधिकारी ने बटियागढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसकी जांच के बाद अदालत में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया था।

अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन, विशेष लोक अभियोजक अरुण प्रभा भारद्वाज और हेमलता दहल ने पक्ष रखा।

पिछले वर्ष ही पथरिया की पूर्व विधायक रामबाई को एक ऐसे ही मामले में दमोह अदालत ने कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई थी। उस दौरान रामबाई ने कहा था कि वे जनता के हित के मुद्दे उठाती रहेंगी। बहरहाल, रामबाई चुनाव हारने के बाद अब पूर्व विधायक हो चुकी हैं।

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