निकाय चुनाव आरक्षण: कानूनी पेंच ने कई जगहों पर कम कर दी OBC सीटे, आपत्तियों के बीच आरक्षण प्रक्रिया संपन्न

सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन और ट्रिपल टेस्ट की शर्तों के तहत आखिरकार मप्र में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के लिए आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हो गई। जिस बात का शुरुआत से अंदेशा जताया जा रहा था, वही हुआ.

जबलपुर, 25 मई: मंगलवार को मप्र में आगामी नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हुई। जिसमें जबलपुर जिले में भी नगर-निगम, नगर-परिषद् सहित पंच-सरपंच, जनपद सदस्य, अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई। जिसमें जनसँख्या के हिसाब से नगर निगम में ओबीसी आरक्षण के तहत 51 नंबर रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड OBC वर्ग के लिए आरक्षित हुआ। इस वार्ड से चुनाव के लिए महिला-पुरुष दोनों दावेदारी कर सकते हैं। इससे पहले 79 में से बीस वार्ड OBC के लिए आरक्षित हुआ करते थे। लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 21 हो गई हैं।

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सियासी दलों के लिए अब नई चुनौती
सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन और ट्रिपल टेस्ट की शर्तों के तहत आखिरकार मप्र में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के लिए आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हो गई। जिस बात का शुरुआत से अंदेशा जताया जा रहा था, कि नई प्रक्रिया में OBC सीटों के रूप में कई निकाय पंचायतों को नुकसान उठाना पड़ेगा, अंततः आंकड़ों में वैसा ही नजर आ रहा है। जबलपुर जिले में जनपद में शून्य फीसदी, जिला पंचायत में एक सदस्य तो वही नगर निगम में ओबीसी आरक्षण के खाते में सिर्फ एक वार्ड की बढ़ोत्तरी हुई है। जिले की नगर परिषदों में भी ऐसी ही मिलती जुलती स्थिति रही है। नई प्रक्रिया के तहत भेड़ाघाट में तीन तो मझौली में एक सीट कम हो गई।

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