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Jabalpur News: बिना इजाजत न दिखे रैली-जलसा और न ही कोई आवारा जानवर, वरना पहुंच जाओगे जेल, आदेश जारी

Jabalpur News: मध्य प्रदेश में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे है, वैसे-वैसे कानून व्यवस्था को को मजबूत करने अभी सख्ती बरतना शुरू हो गई हैं। जबलपुर में धारा-144 लागू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में कलेक्टर ने कई बातों का जिक्र करते हुए आदेश जारी किया है।

शांति भंग करने वाली किसी भी तरह की गतिविधि से सख्ती से निपटने संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्‍मक आदेश में कहा गया है कि आने वाले त्‍यौहारों के दौरान सभी प्रकार के आयोजन प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति प्राप्‍त कर ही किये जा सकेंगे।

बिना इजाजत कोई भी कार्यक्रम अवैधानिक घोषित कर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। प्रतिबंधात्‍मक आदेश में स्‍पष्‍ट किया गया है कि अनुमति प्राप्‍त आयोजनों में भी ऐसे नारे या शब्‍दों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, जिससे किसी भी धर्म या वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसा पाये जाने की दशा में संबंधित आरोपी के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। [पूरे जबलपुर जिले में दो पहिया वाहन रैली को पूरे तरीके से प्रतिबंधित किया गया है।

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आदेश में घरेलू नौकरों, व्‍यावसायिक नौकरों की सूचना संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार यदि किसी भी व्‍यक्ति द्वारा अपने मकान में किरायेदार रखा जाता है, तो इसकी सूचना भी सं‍बंधित पुलिस थाने में देना जरूरी होगा। पेईंग गेस्‍ट की सूचना भी निर्धारित प्रारूप में थाने में मकान मालिक को देना होगी। इसके बाद ही पेईंग गेस्‍ट को रखा जा सकेगा। होटल, लॉज और धर्मशाला में रूकने वाले व्‍यक्तियों से पहचान पत्र लेना भी प्रतिबंधात्‍मक आदेश में अनिवार्य किया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्‍यक्ति, संस्‍था या पशु मालिक अपने पशु को खुले तौर पर सड़कों पर छोड़ता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। जावारों को आवारा छोड़ने वाले पशु मालिकों को सावधान किया गया हैं। जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्‍मक आदेश में जिले के सम्‍पूर्ण राजस्‍व सीमा क्षेत्र में ट्वीटर, फेसबुक, व्‍हाटसएप जैसे सोशल मीडिया के सभी प्‍लेटफार्म पर आपत्तिजनक, भडकाऊ या उद्वेलित करने वाले फोटो, चित्र, आडियो, वीडियो, मैसेज करने पर भी रोक लगाई गई है। आदेश में सोशल मीडिया पर साम्‍प्रदायिक सद्भाव बिगाडने वाले अथवा भडकाऊ या आपत्ति जनक और उद्वेलित करने वाले चित्र, संदेश, वीडियो या आडियो को फारवर्ड करने, लाइक करने या उनपर कमेंट करने की गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधात्‍मक आदेश में चेतावनी दी गई है कि इसका उल्‍लंघन होने पर भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 188 एवं अन्‍य समस्‍त प्रावधानों के अंतर्गत दोषी व्‍यक्ति अथवा व्‍यक्तियों पर कार्यवाही की जायेगी।

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