MP assembly election 2023: ‘आपके पास लाइसेंसी हथियार हैं', फटाफट सेफ कस्टडी में करो जमा, जबलपुर में आदेश जारी
MP assembly election 2023: जबलपुर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस 5 दिसम्बर तक की अवधि के लिये निलंबित कर दिये हैं और सभी अनुज्ञप्तिधारियों को तत्काल अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने या वैध शस्त्र डीलर के यहां सेफ कस्टडी में जमा करने के आदेश दिए हैं।
विधानसभा चुनाव को निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने, पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया गया हैं। जिसमें कुछ विशेष लोग इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे। उनकी सूची भी जारी की गई हैं।
आदेश में कहा गया है कि ऐसे समस्त शस्त्र लायसेंसधारी जो न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़े गये हैं, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही हो, जो पूर्व में किन्ही दंगो अथवा कानून व्यवस्था भंग करने में संलिप्त रहे हों विशेषकर निर्वाचन कार्यक्रमों के दौरान, जो किसी भी निर्वाचन अपराध में संलिप्त रहे हों, संवेदनशील मतदान केंद्रों-वल्नरेबल क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करने वाले सभी शस्त्र लाइसेंसधारी तथा जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय के अध्याधीन शेष शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र सबंधित पुलिस थाने में या वैध शस्त्र डीलर के यहां जमा करना होगा।

जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश में सभी थाना प्रभारियों को भी इसका कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं । उन्होंने थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र के सभी शस्त्र पुलिस थाने या वैध शस्त्र डीलर के पास जमा कर इसकी पावती शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को देने की हिदायत भी दी है ।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित करने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है । माननीय न्यायाधीश एवं उनके सुरक्षा कर्मी, मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के अधिकारी, सेना, पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवान, सेवा निवृत्त राजपत्रित अधिकारी, जिले में कार्यरत राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, बैंक सुरक्षा गार्ड, निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा अधिकृत गार्ड, राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन के सदस्य-खिलाड़ियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।












Click it and Unblock the Notifications