Jabalpur News: 'किसी निर्दोष को सजा न मिले' तभी सफल होगा न्याय, पाक्सो एक्ट को लेकर बोली जज मंजू सिंह
Jabalpur News: मध्य प्रदेश के जबलपुर पुलिस कन्ट्रोल रूम में किशोर न्याय अधिनियम और पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अनुसंधान, उन्नयन हेतु एक दिवसीय कार्याशाला आयोजित की गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव उमाशंकर अग्रवाल समेत किशोर न्यायालय प्रधान न्यायधीश ने कानून की कई बारीकियां बताई।
पुलिस अफसरों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव उमाशंकर अग्रवाल ने कहा कि अनुसंधान में आने वाली त्रुटियों-कमियों में सुधार को जानना बेहद जरुरी हैं। ताकि कोई निर्दोष सजा का भागीदार न बने और सही दोषी को ही सजा मिल सकें।

इस अवसर पर जबलपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य अठारह वर्ष से कम आयु के किशोर और किशोरियों के कल्याण के अलावा उनके अधिकार व खुशहाल भवष्यि को सुरक्षित रखना है। देखरेख के अभाव में जो किशोर समाज की मुख्य धारा से भटक गये है उन्हे दोबारा समाज की मुख्य धारा से जोडना है, ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें।
प्रधान न्यायधीश किशोर न्यायालय मंजू सिंह ने भी किशोर न्याय अधिनियम के प्रवधानों के सम्बंध में जानकारी दी। कोर्ट की गाइड लाइन का पालन करने संबंधी बारीकियां भी बताई। आधुनिक इंटरनेट क्रांति के युग में विचलित हो रहे किशोर को समाज की मुख्य धारा में किस तरह लाया जा सकता है, उसके बारे में भी जानकारी दी।












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