Jabalpur News: लोक अदालत में 1 दिन में निपटे 94522 पेंडिंग केस, 414 करोड़ के अवार्ड पारित
Jabalpur News: राष्ट्रीय लोक अदालत में विवादों के निपटारे के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 12 खण्डपीठे उपस्थित थी। मुख्यपीठ-जबलपुर में न्यायाधीशों की 03, इंदौर में न्यायाधीशों की 05 खण्डपीठों ने कुल 1363 मामले निपटाए।
ग्वालियर में न्यायाधीशों 04 खण्डपीठे गठित की गई थी। प्रिंसिपल सीट-जबलपुर रेफर किए गए 656 मामलों का निपटारा हुआ। खंडपीठ-इंदौर में 530 मामले रेफर किए गए, जिनमें से 252 मामलों का निपटारा हुआ।

इसी के साथ 413 मामले खंडपीठ ग्वालियर में रेफर किए गए, जिनमें से 227 मामलों का निपटारा किया गया। उच्च न्यायालय स्तर पर कुल 2306 प्रकरणों में से 1135 प्रकरणों का निराकरण किया गया । इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला स्तर पर 1321 खंडपीठों का गठन किया गया था। जिसमे 33011 लंबित मामले एवं 61511 प्री-लिटिगेशन मामले इस प्रकार कुल 94522 मामलों का आपसी सहमति से निराकृत किये गये है, जिसमें लगभग राशि 414 करोड़/- के आवार्ड पारित किये गये।
जबलपुर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधिपति और मुख्य संरक्षक म.प्र. राज्य विधिक सेवा जस्टिस रवि मलिमठ ने कहा कि लोक अदालत विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान और न्यायालय में लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरी है। लोक अदालत एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि यह वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के साथ ही सुलह की संस्कृति को बढ़ावा देने और न्यायदान की प्रक्रिया में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
न्यायमूर्ति शील नागू, कार्यपालक अध्यक्ष, म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु लोक अदालत के महत्व पर जोर दिया। मामले का पारस्परिक सहमति से निराकरण न केवल न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में कारगर है, अपितु यह समाज में आपसी सौहार्द एवं सद्भाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर ने कहा कि आज हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की साझा उम्मीद के साथ इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित कर विवादग्रस्त पक्षकारों को न्यायालय की लंबी प्रक्रिया से राहत दिलायेंगे, जिससे पक्षकारों के अमुल्य समय तथा धन की बचत होने के साथ ही उन्हें सुलभ न्याय प्राप्त होगा।












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