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Jabalpur News: बेशकीमती जमीन लीज मामले में क्रिश्चयन सोसायटी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

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(Jabalpur News) पूर्व बिशप पीसी सिंह की कारगुजारियां उजागर होने के बाद सरकार ने लीज पर दी हुई कई बेशकीमती जमीनों को वापस लिया है। क्रिश्चियन मिशनरी को मप्र जबलपुर हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दीपवली के दिन विशेष अदालत ने 1 लाख 70 हजार वर्गफुट बेशकीमती जमीन के लीज नवीनीकरण आवेदन मामले की याचिका खारिज कर दी। मिशनरी द्वारा लीज नवीनीकरण के आवेदन को निरस्त करने संबधी आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि याचिका पोषणीय नहीं है, लिहाजा किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। सूत्रों के मुताबिक एसोसियेशन अब सुप्रीम कोर्ट की शरण लेगा।

bishop

द यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी और द यूनाइटेड चर्च ऑफ़ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसियेशन ने प्रशासन द्वारा लीज निरस्त के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें 1 लाख 70 हजार वर्गफुट बेशकीमती जमीन सरकार ने वापस ली। जमीन पर कई अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने का आरोप रहा, साथ ही चेयरमैन रहते हुए पूर्व बिशप पीसी सिंह पर उस जमीन के कई हिस्सों के दुरूपयोग करने के भी आरोप रहे है। मिशनरी सोसायटी और एसोसियेशन द्वारा याचिका दायर कर दलील दी गई कि भू-राजस्व अधिनियम के तहत सुनवाई का मौका दिए बगैर जमीन की लीज निरस्त कर दी गई।

high court

दीपावली के दिन विशेष अदालत लगी, अर्जेंट हेयारिंग में सरकार की ओर से भी पक्ष रखा गया। जिसमें गया कि द यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी के नाम लीज जारी की गई थी। यह संस्था अमेरिका में रजिस्टर्ड है। सोसायटी के CNI ट्रस्ट एसोसियेशन के पास ऐसे कोई भी अधिकार प्रदत्त नहीं है, जिसके आधार पर भारत की संपति का प्रबंधन कर सकें। सरकार की ओर याचिका को सारहीन करार दिया गया। वही कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि पूर्व बिशप, उनका बेटा पीयूष पॉल सिंह और सहयोगी सुरेश जैकब जेल में है।

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English summary
jabalpur bishop pc singh prized lands scam High Court dismissed the petition lease renewal
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