Jabalpur बरगी विधानसभा चुनाव का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 2018 का निर्वाचन शून्य करने की मांग

जबलपुर के पूर्व कांग्रेस नेता जितेन्द अवस्थी ने बरगी विधानसभा चुनाव निर्वाचन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हैं।

jabalpur

Jabalpur Bargi assembly election case: मध्य प्रदेश के जबलपुर बरगी विधानसभा चुनाव मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 2018 में हुए निर्वाचन को पूर्व कांग्रेस नेता जितेन्द्र अवस्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने पिछले महीने खारिज कर दिया था। जिसे चुनौती देते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की शरण ली गई हैं। आपको बता दें इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना हैं। उससे पहले याचिकाकर्ता को उम्मीद है कि सर्वोच्च अदालत से उनके हक में ही फैसला आएगा।

जबलपुर के ग्रामीण बरगी विधानसभा सीट का 2018 में हुआ निर्वाचन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हैं। पूर्व कांग्रेस नेता जितेन्द्र अवस्थी ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की हैं। पिछले चुनाव में इस सीट से कांग्रेसी विधायक संजय यादव निर्वाचित हुए थे। जितेन्द्र ने उनके निर्वाचन पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाए है कि 2018 की निर्वाचन प्रक्रिया के वक्त तत्कालीन अधिकारियों ने उनका नामांकन फॉर्म जमा करने नहीं दिया गया था। इस सिलसिले में जिला और राज्य निर्वाचन आयोग को भी शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

high court

चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव निर्वाचित हुए। बाद में जितेन्द्र की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी रोहित सिंह और अन्य एक अधिकारी को नोटिस जारी किए थे। लंबे वक्त तक कोर्ट में जवाब पेश नहीं हुआ। फिर शासन की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्क और याचिकाकर्ता के तथ्यों पर गौर करने के बाद निर्वाचन शून्य करने की मांग को अनुचित मानते हुए याचिका खारिज कर दी गई। जितेन्द्र अवस्थी का कहना है कि अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद हैं। उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और जल्द ही सर्वोच्च अदालत उनके हक़ में फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में संबंधित अधिकारियों के निलंबन और उनके खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की भी मांग की गई है।

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