MP में डॉक्टरों की हड़ताल अवैध करार, HighCourt ने कहा बिना अनुमति नहीं कर सकते हड़ताल
जबलपुर के पूर्व पार्षद इंदर जीत कुंवरपाल सिंह की ओर से इस इस हड़ताल के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। जिस पर बुधवार पहलुओं पर गौर करते हुए कोर्ट ने इस डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार दिया।

Recommended Video
अदालत ने चिकित्सकों की हड़ताल को अवैध मानते हुए यह भी कहा है कि भविष्य में ऐसे कोई कदम उठाने के पूर्व कोर्ट से अनुमति लेना होगी। इतना ही नहीं टोकन स्ट्राइक करना भी अवैध है। हालांकि इस मामले में शासन की ओर से फिलहाल कोई जवाब पेश नहीं हुआ है। इधर जबलपुर में हड़ताली डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. मनीष मिश्रा ने कहा कि सभी चिकित्सक कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और वापस काम पर भी लौटेंगे। मिश्रा बोले कि हड़ताल जैसी बनने वाली स्थितियों के लिए डॉक्टर नहीं बल्कि शासन जिम्मेदार है। जिन मांगों को उनकी ओर से लगातार उठाया जाता वह बीते छह सात सालों से चली आ रही हैं। बावजूद इसके शासन ने एक भी मांग पर गंभीरता नहीं दिखाई है। एसोशिएशन ने कोर्ट की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया कि जिन डॉक्टर्स को नौकरी नहीं करना है वह आसपास अन्य जगहों या राज्यों में चले जाएं। इस पर एसोसिएशन ने कहा है कि वह डॉक्टरों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। यदि जरूरत पड़ेगी तो इस्तीफे भी दे सकते हैं।












Click it and Unblock the Notifications