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EOW: बिशप पीसी सिंह केस में दिल्ली CNI दफ्तर पहुंची ईओडब्ल्यू टीम, बेटे और उसके राजदार की जमानत अर्जी खारिज

(EOW) चर्च लेंड स्केम फर्जीवाड़े के आरोपी बिशप पीसी सिंह के मामले में अब जांच का दायरा दिल्ली तक बढ़ गया है। यहां चर्च ऑफ़ नार्थ इंडिया के दफ्तर और बिशप के लिए आवंटित घर की तलाशी लेने EOW की टीम पहुंची है। जहां CNI के अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ मंगलवार को आरोपी के ख़ास राजदार सुरेश जैकब और उसके बेटे की जमानत अर्जी स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी।

बिशप मामले में दिल्ली पहुंची EOW की टीम

बिशप मामले में दिल्ली पहुंची EOW की टीम

करोड़ों रुपए के चर्च लेंड स्केम और मिशनरी शैक्षणिक संस्थानों की रकम डकारने के आरोपों में घिरे पीसी सिंह केस की जांच दायरा बढ़ता ही जा रहा है। EOW की टीम ने दिल्ली में CNI के उस दफ्तर में दबिश दी जहां आरोपी पीसी सिंह जाता था। कार्यालय में अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है।

CNI ने आवंटित किया था दिल्ली में घर

CNI ने आवंटित किया था दिल्ली में घर

बिशप पीसी सिंह के चेयरमैन रहते हुए चर्च ऑफ़ नॉर्थ इंडिया ने उसको एक आवास आवंटित किया था। यह घर CNI भवन में ही स्थित है। बिशप मामले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू की टीम ने दिल्ली स्थित बिशप का घर खुलवाया और तलाशी ली। जानकारी के मुताबिक यहां से जांच टीम को कई महत्वपूर्ण बाते पता चली है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। कुछ दस्तावेजों के सिलसिले में भी मिलान किया जा रहा है।

धर्मांतरण से संबंधित जानकारियां

धर्मांतरण से संबंधित जानकारियां

बिशप पर धर्मांतरण कराने के भी आरोप लगे है। जिसका अधिकारिक तौर पर CNI की बेबसाईट पर भी जिक्र रहा। मप्र सतना के अमरपाटन क्षेत्र में लगभग बीस लोगों का धर्मांतरण कराया गया था। इसके अलावा पहले से की चल रही दस्तावेजों की जांच में दिल्ली कार्यालय से जुड़े बिंदु भी है। सूत्र बताते है कि धर्मांतरण को लेकर दिल्ली दफ्तर में ही प्लान बनाया जाता था। हालाँकि इस बारे में सबूत जुटाए जा रहे है।

बिशप के बेटे और ख़ास राजदार को कोर्ट से झटका

बिशप के बेटे और ख़ास राजदार को कोर्ट से झटका

इधर जेल में बिशप के अलावा उसका बेटा और ख़ास राजदार सुरेश जैकब भी बंद है। बुधवार को स्पेशल कोर्ट में सुरेश जैकब और पीयूष पॉल सिंह ने जमानत के लिए अर्जी दायर की। जिसका ईओडब्ल्यू ने विरोध किया गया। मामले की गंभीरता और लगातार चल रही जांच के मद्देनजर दलील दी गई कि यदि आरोपियों को जमानत दी गई तो ये आगे की कार्रवाई को प्रभावित कर सकते है। कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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