Jabalpur News: छिंदवाड़ा के प्रभारी CMHO के निलंबन पर हाईकोर्ट का स्टे, CM शिवराज ने मंच से दिए थे निर्देश
MP छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी CMHO के डॉ. जीसी चौरसिया के निलंबन आदेश पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सीएम शिवराज सिंह ने पिछले दिनों एक आमसभा में सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे।

Chhindwara CMHO in charge High Court stays suspension:नायक अंदाज में मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों छिंदवाड़ा के प्रभारी CMHO को सस्पेंड किया था। जिसके खिलाफ निलंबित अधिकारी डॉ. जीसी चौरसिया ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट से चौरसिया को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। अदालत निलंबन आदेश पर रोक लगा दी हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य को नोटिस जारी कर जबाब मांगा हैं।

एमपी के छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी CMHO डॉ. जीसी चौरसिया को निलंबित कर दिया गया था। शासन के इस आदेश के खिलाफ चौरसिया की ओर मप्र हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ में दायर याचिका में बताया गया कि 22 सितंबर को छिंदवाड़ा में हुई एक आम सभा में डॉ. चौरसिया को CMHO के प्रभार से हटाने का आदेश दिया था। जिसके अगले दिन उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अटैच कर दिया गया। दिसंबर में फिर सीएम की एक सभा हुई, जिसमें उन्हें निलंबित करने का आदेश दे दिया गया। उसी दिन सीएम के आदेश का हवाला देते हुए आयुक्त लोक स्वास्थ्य ने निलंबित करते हुए डिंडोरी अटैच कर दिया। साथ ही छिंदवाड़ा जिले में सीएमएच का प्रभार अधीनस्थ अधिकारी को दे दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर इस कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताया गया है।
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कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए लोक स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त लोक स्वास्थ्य व प्रभारी बीएमओ डॉ. एनके शास्त्री को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की गई है, जिसमें सभी को जबाब प्रस्तुत करना होगा। आपको बता दें सीएम प्रदेश के कई हिस्सों में दौरे कर रहे है, इस दौरान कई जगहों पर सार्वजनिक मंचो से विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए। कई स्थानों पर औचक निरीक्षण भी किया, जहां लापरवाही और शिकायते मिलने पर एक्शन लिए गए।












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