अमेरिका: 9/11 हमले के पीड़ित हर्जाने के लिए सऊदी अरब पर कर सकते हैं केस
वाशिंगटन। अमेरिका की संसद ने एक बिल पास कर 9/11 हमले में पीड़ित हुए परिवारों को यह अधिकार दे दिया है कि हुई क्षति के लिए वे सऊदी अरब पर मुकदमा कर हर्जाना मांग सकते हैं।

सिनेट ने किया था मई में इस बिल को पास
9/11 हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अमेरिकी सिनेट ने मई में जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एक्ट पास किया था। अब यह बिल हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स से भी पास कर दिया गया है। इस बिल के विरोधी यह कहकर आलोचना करते हैं कि इससे सऊदी अरब के साथ अमेरिका के रिश्ते खराब होंगे। ह्वाइट हाउस इस बिल के खिलाफ वीटो देने की चेतावनी देता आया है।
11 सितंबर को है इस हमले की 15वीं बरसी
11 सितंबर को इस हमले की 15वीं बरसी मनाई जानी है। इससे दो दिन पहले इस बिल को हाउस ने पास किया है। बिल पास होने पर अमेरिकी संसद में काफी खुशी दिखाई दी और सासंदों ने तालियां बजाकर बिल का स्वागत किया।
11 सितंबर 2011 को हुआ था हमला
2011 में आतंकियों ने प्लेन हाइजैक कर अमेरिका में हमला किया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले में हजारों लोग मारे गए थे। इस घटना से अमेरिका ही नहीं, दुनिया दहल गई थी।
ओबामा कर सकते हैं बिल के खिलाफ वीटो
ह्वाइट हाउस पहले सी ही इस बिल के खिलाफ रहा है। सीनेट और हाउस से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति बराक ओबामा इस बिल के खिलाफ वीटो लगा सकते हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में पहली बार संसद और ह्वाइट हाउस बीच इस तरह के टकराव की स्थिति पैदा हुई है।
ध्वनिमत से पारित होने की वजह से सर्वसम्मति नहीं
हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स में यह बिल ध्वनिमत से पारित हुआ जिसका अर्थ यह हुआ कि तकनीकी रूप से इसे सर्वसम्मति से पास हुआ बिल नहीं माना जा सकता। इसलिए ओबामा इस बिल के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं।












Click it and Unblock the Notifications