इमरान खान की पार्टी से छिन गया 'बैट' चुनाव निशान... पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में एक और लड़ाई हारा 'कप्तान'
Imran Khan News: पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार देर रात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चुनाव चिन्ह बैट को छीन लिया है, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है, जिसने उनका चुनावी चिन्ह बल्ला बहाल करने का फैसला सुनाया था।
पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) की दो सदस्यीय पीठ के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने बुधवार को पीटीआई पार्टी के चुनावों को वैध करते हुए क्रिकेट के बल्ले को उसके चुनाव चिन्ह के रूप में बहाल कर दिया था।

इमरान खान को बहुत बड़ा झटका
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश काजी फ़ैज़ ईसा, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मज़हर और न्यायमूर्ति मुसर्रत हिलाली की तीन सदस्यीय पीठ ने इलेक्शन कमीशन की याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शनिवार देर रात घोषित किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने फैसले में कहा है, कि "पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने और ईसीपी फैसले को बहाल करने" की घोषणा की जाती है।
आपको बता दें, कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विवाद 22 दिसंबर को शुरू हुआ था, जब ईसीपी ने 8 फरवरी के चुनाव के लिए पार्टी के अंतर-पार्टी चुनावों को खारिज करते हुए उसका चुनावी चिन्ह छीन लिया था।
इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान की पार्टी ने पेशावर हाईकोर्ट का रूख किया था और हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को रद्द कर दिया और इमरान खान की पार्टी के चुनाव चिन्ह बैट को बहाल कर दिया।
जिसे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तगड़ा झटका दिया है।
आपको बता दें, कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी के संस्थापक इमरान खान को लाहौर की एनए-122 और मियांवाली की एनए-89 सीट से चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी गई है। पिछले हफ्ते इमरान खान का नामांकन पत्र खारिज होने के विरुद्ध दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।












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