Pakistan: गैर-इस्लामिक निकाह मामला, इमरान और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा
पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सात-सात साल की सजा सुनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने अदियाला जेल में "गैर-इस्लामिक निकाह" मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद ये निर्णय दिया है।
बुशरा बीबी और उनके पति व पूर्व पीएम इमरान खान की निकाह को पाकिस्तान के एक कोर्ट ने वैधता देने से इनकार कर दिया। मामले में शुक्रवार (2 फरवरी) अदियाला जेल में 14 घंटे की लंबी सुनवाई के बाद सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार कोर्ट इमरान और बुशरा दोनों को सात- सात साल की सजा सुनाई। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 500,000-500,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया है।

बता दें कि याचिकाकर्ता खावर मनेका ने इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह को धोखाधड़ी बताया था। कोर्ट में अपनी याचिका में कहा कि इमरान खाना और बुशरा की शादी उनसे तलाक के बाद इद्दत के दौरान की गई थी।
पाकिस्तान स्थित जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, एक ट्रायल कोर्ट ने शनिवार को अदियाला जेल में "गैर-इस्लामिक निकाह" मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सात-सात साल की सजा सुनाई है।
इस महीने कोर्ट ने इमरान खान को दो बड़ी सजा सुनाई। जिसमें दूसरी सजा उनके साथ उनकी पत्नी बुशरा को भी सुनाई गई। दरअसल, इमरान को इसी हफ्ते साइफर और तोशाखाना केस में दस साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अब इमरान खान ने रावलपिंडी कोर्ट के फैसले पर कहा कि इस मामले को जानबूझकर उन्हें और उनकी पत्नी को अपमानित करने के लिए क्रिएट किया गया था। इमरान ने कहा, "इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी पर इद्दत का केस चला है।"











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