हैवानियत की मिली सजा ! बच्ची का रेप और हत्या करने वाला अली 17 अक्टूबर को लटकेगा फांसी पर

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक छोटी बच्ची के साथ रेप और हत्या के आरोप में दोषी को अगले सप्ताह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से एक सात साल बच्ची का अपहरण, रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान के एंटी टेरर कोर्ट ने आरोपी इमरान अली को 17 अक्टूबर को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया है। पजांब के कसूर शहर में नाबालिग बच्ची के साथ रेप और हत्या के बाद पूरे पाकिस्तान में लोगों ने दोषी को सजा दिलाने के लिए आंदोलन किया था।

स्पेशल एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने सुनाई थी सजा

स्पेशल एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने सुनाई थी सजा

स्पेशल एंटी-टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) ने इमरान अली के खिलाफ ब्लैक वारंट जारी किया था, जिसे 21 सजा-ए-मौत सुनाई गई थी। एटीसी कोर्ट के जज शेक सज्जाद अहमद ने अपने फैसले में अली को 17 अक्टूबर को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया है। एटीसी ने इस जघन्य अपराध के अपराध में दोषी अली को 10 लाख के जुर्माने के साथ फांसी की सजा मुकर्रर की थी। इसी साल फरवरी में अली को कोर्ट ने सजा सुनाई थी।

पाकिस्तान में दिखा था गुस्सा

पाकिस्तान में दिखा था गुस्सा

आरोपी अली ने अपने मौत की सजा टालने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति से अपील भी की थी, लेकिन काम नहीं आ सकी। इससे पहले आरोपी लाहौर हाईकोर्ट में भी अपनी सजा के खिलाफ गुहार लगा चुका था, लेकिन कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने भी अली को मौत की सजा से कम नहीं माना। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पाकिस्तान के शहरों में दोषी को जल्द से जल्द सजा देने की मांग उठी और कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ था।

अली ने ऐसा दिया था हैवानियत को अंजाम

अली ने ऐसा दिया था हैवानियत को अंजाम

पाकिस्तान के कसूर शहर में सात वर्षीय जैनब नाम की बच्ची का उसकी आंटी के घर से 4 जनवरी को अपहरण हो गया था। अगवा होने के पांच दिन बाद बच्ची की लाश कूड़े के एक ढेर से बरामद की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि नाबालिग से दुष्कर्म हुआ है और फिर उसकी हत्या की गई है। इससे पहले पुलिस ने सीसीटीवी से सबूत इकट्ठे किए थे, जिसमें इमरान अली जैनब के घर के पास टहलता हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने अली को एक सीरियल किलर बताया था, जिस पर कई हत्याएं करने का आरोप था

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