Pakistan: इमरान खान को बड़ी राहत, गोपनीय दस्तावेज केस में कोर्ट ने दिया रिहाई आदेश
पाकिस्तान (Pakistan) में सत्ता हाथ से निकलने के बाद लगातार आरोपों और मुकदमों का सामना कर रहे पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) को स्पेशल कोर्ट ने एक मामले में बड़ी राहत दी है। पाकिस्तान के गोपनीय दस्तावेज से जुड़े सिफर मामले में सोमवार को एक विशेष अदालत ने इमरान खान को रिहा करने का आदेश जारी किया। पीटीआई के हाथ से सत्ता जाने के बाद लगातार आरोपों का सामना करने पूर्व पीएम इमरान खान के लिए ये एक बड़ी राहत मानी जा रही है।
पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ सिफर मामले में एक राजनयिक दस्तावेज गायब करने के आरोप लगे हैं। मामले में संघीय जांच एजेंसी का आरोप है कि इमरान ने इसे कभी वापस नहीं किया। वहीं इमरान की पार्टी पीटीआई ने दावा किया है कि दस्तावेज में इमरान को प्रधान मंत्री पद से हटाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से धमकी दी गई थी।

इस मामले में 13 दिसंबर को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को दूसरी बार दोषी ठहराया गया था। जिसके बाद आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने अदियाला जिला जेल में साइबर ट्रायल फिर से शुरू किया था। बाद में मामला इस्लामाबाद उच्च न्यायालय पहुंचा। हाईकोर्ट ने पीटीआई की ओर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मामले में स्पेशल को निर्देश जारी किया गया। हाइकोर्ट ने विशेष अदालत को मामले में निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
वहीं मामले में स्थानीय न्यूज चैनल समा टीवी के मुताबिक विशेष अदालत ने सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की रिहाई के आदेश जारी किए, जिसकी पुष्टि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने की है। ये आदेश न्यायमूर्ति सरदार तारिक मसूद की अध्यक्षता और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और सैयद मंसूर अली शाह सहित तीन सदस्यीय पीठ ने पीटीआई की ओर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया। जिसमें इमरान खान की रिहाई के आदेश के पुष्टि की गई।
इससे पहले मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में साइफर मामले में इमरान खान और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को जमानत दे दी थी। अदालत ने पीटीआई नेताओं को 10 लाख पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) के जमानती बांड जमा करने का निर्देश दिया।











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