व्हाट्सएप ग्रुप में इस्लाम विरोधी मैसेज के चलते पाकिस्तान में शख्स को मौत की सजा, 12 लाख का जुर्माना लगाया गया
व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करने की वजह से पाकिस्तान में व्यक्ति को मौत की सजा। व्यक्ति ने जो मैसेज भेजा था, उसे कोर्ट ने ईशनिंदा माना है। आदमी पर 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

पाकिस्तान के पेशावर में एक मुस्लिम व्यक्ति ने व्हाट्सएप ग्रुप इस्लाम विरोधी मैसेज किया था, जिसके बाद शुक्रवार को कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई है। एंटि टेररिज्म कोर्ट ने सैयद मोहम्मद जीशान को व्हाट्सएप पर इस्लाम विरोधी मैसेज करने की वजह से मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान की कोर्ट ने जीशान को प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट एंड एंटि टेररिस्ट एक्ट के तहत सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी सैयद मोहम्मद जीशान, पुत्र सैयद जकाउल्लाह जोकि पुलिस की कस्टडी में है उसे दोषी माना जाता है और उसे सजा सुनाई जाती है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को 23 साल की जेल और 1.2 मिलियन रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पंजाब प्रांत के तलागंज में रहने वाले मोहम्मद सईद ने आरोपी जीशान के खिलाफ दो साल पहले केस किया था। सईद के वकील हुसैन ने बताया कि जीशान ने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस्लाम विरोधी मैसेज किया था। शिकायत के आधार पर जांच एजेंसी ने मामले की जांच को शुरू किया और जीशान के फोन को जब्त कर लिया, इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, जहां उसे दोषी पाया गया।
पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल्य देश है, यहां इस्लाम के विरोध में, कुरान या फिर अल्लाह के विरोध में कुछ भी कहना ईशनिंदा में आता है। यह पाकिस्तान के लिए बेहद संवेदनशील मसला है, यहां छोटी अफवाह से भी हिंसा भड़क जाती है। पिछले दो दशक में 774 मुसलमानों को और अल्पसंख्यक समुदाय के 760 लोगों को ईशनिंदा के आरोप लग चुके हैं। हालांकि सैयद मोहम्मद जीशान के पास अभी भी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।
पिछले साल कुरान के अपमान के चलते हिंदू समुदाय के एक सैनिटरी वर्कर के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। हालांकि बाद में यह बात सामने आई कि उसे गलत तरह से इस केस में फंसाया गया था। यह मामला हैदराबाद के सद्दार इलाके का है। आरोपी का नाम अशोक कुमार था, उसकी स्थानीय दुकानदार बिलाल अब्बासी से बहस हुई थी। इसके बाद दुकानदार ने अशोक के खिलाफ ईशनिंदा का केस दर्ज कराया था।












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