Pakistan: इमरान खान को फंडिंग मामले में मिली बड़ी राहत, लाहौर हाई कोर्ट ने दी जमानत

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन करने और श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक करने के आरोप में इमरान खान को सुरक्षात्मक जमानत दे दी है।

 Imran’s plea for protective bail

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन करने और श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक करने के आरोप में इमरान खान को सुरक्षात्मक जमानत दे दी है। वह दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ पीटीआई समर्थकों की भारी भीड़ भी हाईकोर्ट पहुंची। इमरान खान के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और आजम स्वाती भी कोर्ट पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने उन्‍हें सोमवार को शाम पांच बजे तक हाजिर होने का आदेश दिया था। अदालत में हाजिर होने के बाद लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अली बकर नजफी ने जमानत दे दी है।

समर्थकों की थी भारी भीड़

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, समर्थकों की भारी भीड़ के साथ हाईकोर्ट परिसर में घुसते ही इमरान खान पर फूलों की बरसात की गई। इस दौरान उनके इमरान खान के में जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। इस भीड़ का अंदाजा इस बात इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें लाहौर हाईकोर्ट तक पहुंचने में लगभग एक घंटे लग गए। कुरैशी ने एआरवाई न्यूज को बताया कि कोर्ट के बाहर हजारों की भीड़ में लोग मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था ना के बराबर है। ऐसे में इमरान का अपनी कार से बाहर निकलकर कोर्टरूम जाना मुश्किल है।

सोमवार को सुनवाई से पहले, लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। पीटीआई नेतृत्व ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे पाकिस्तान के चुनाव आयोग के पास सहित देश भर में विरोध प्रदर्शन करें, क्योंकि पिछले साल इमरान खान को पार्टी फंडिंग के विवरण छिपाने के लिए नेशनल असेंबली से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

इससे पहले लाहौर हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने इमरान खान को अदालत के समक्ष पेश होने का आखिरी मौका दिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान इमरान खान के अधिवक्ता ख्वाजा तारिक रहीम ने स्वीकार किया था कि जमानत याचिका पर इमरान खान के हस्ताक्षर नहीं थे।

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