Khaleda Zia News: बांग्लादेश की कोर्ट से 10 साल पुराने केस में खालिदा जिया बरी, जानें वजह?
Khaleda Zia News: बांग्लादेश की एक अदालत ने बुधवार (22 जनवरी) को बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को 10 साल पहले दक्षिण-पूर्वी कुमिला जिले में दर्ज तोड़फोड़ के एक मामले में बरी कर दिया। कुमिला अफरोजा जेस्मिन की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत-2 ने यह आदेश पारित किया, क्योंकि 79 वर्षीय जिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं था।
जिया फिलहाल लंदन में इलाज करा रही हैं। अदालत ने पाया कि यह मामला राजनीतिक आधार और उत्पीड़न के आधार पर दायर किया गया था। आइए जानते हैं क्या है मामला?

10 साल पुराना मामला क्या था?
25 जनवरी, 2015 में बांग्लादेश के कुमिला जिले में हड़ताल के दौरान एक वैन को नुकसान पहुंचाने और उसमें आग लगाने का आरोप लगा था। इस मामले में खालिदा जिया सहित 32 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन, अदालत को जिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सरकारी वकील का कहना है कि यह मामला राजनीतिक दबाव और उत्पीड़न की वजह से दर्ज किया गया था।
अदालत का फैसला: अब तक 36 बरी, 6 पर विचार जारी
कुमिला की अदालत ने पाया कि खालिदा जिया पर लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। 79 साल की जिया, जो इस समय इलाज के लिए लंदन में हैं, को अदालत ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। इसी मामले में नामजद बाकी 36 लोगों को पहले ही बरी कर दिया गया था, जबकि छह अन्य के खिलाफ फैसला बाद में आएगा।
खालिदा जिया का राजनीतिक सफर
खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। वह 1991 से 1996 और फिर 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री के पद पर थीं। लेकिन 2018 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में सरकार ने उनकी सजा को हर छह महीने के लिए निलंबित कर दिया।
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