इमरान खान ने ‘दिल से’ मांगी माफी तो मिली राहत, अवमानना के मामले को हाईकोर्ट ने किया खारिज
इस्लामाबाद, 03 अक्टूबरः पाकिस्तान में सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट द्वारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख को अगस्त में जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने के बाद इमरान खान ने अवमानना को आरोपों को खारिज कर दिया। सोमवार को पीटीआई प्रमुख अदालत के समक्ष पेश हुए, जहां मामले की सुनवाई आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने की। पीठ में न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी, न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी, न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति बाबर सत्तार भी शामिल थे।

एक रैली में जज की दी थी धमकी
उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश ने पाया कि पीठ इमरान खान की माफी और आचरण से संतुष्ट थी। आईएचसी ने अगस्त में इस्लामाबाद में अपने भाषण के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को 'धमकी' देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक बड़ी पीठ का गठन किया था। दो दिन पहले अदालत को सौंपे गए एक हलफनामे में इमरान खान ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे किसी भी अदालत और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचे।

इमरान ने आगे ऐसी गलती न करने की कही बात
इमरान खान ने यह भी कहा था कि पिछली सुनवाई में उन्होंने अदालत के सामने जो कहा, उसका वह पूरी तरह से पालन करेंगे और कहा कि वह इस संबंध में अदालत को संतुष्ट करने के लिए आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अगर न्यायाधीश को लगता है कि उन्होंने "रेड लाइन" पार कर ली है तो वह "माफी मांगने को तैयार" हैं। बीते शुक्रवार को इमरान खान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए इस्लामाबाद की निचली अदालत के सामने भी पेश हुए थे, लेकिन वह अदालत में मौजूद नहीं थीं।

खारिज हुई अदालत की अवमानना की नोटिस
आज की कार्यवाही के दौरान, अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इमरान के बयान से अदालत की अवमानना हुई थी, लेकिन पीटीआई प्रमुख इसके बाद जिला अदालत गए थे और वहां माफी मांगी थी। अदालत कारण बताओ नोटिस वापस लेने की घोषणा करने से पहले उनकी बातों से संतुष्ट नजर आए। आईएचसी सीजे मिनल्लाह ने कहा, कि यह बड़ी पीठ का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। उन्होंने घोषणा की है कि अदालत की अवमानना नोटिस को खारिज कर दिया गया है।

फैसले पर इमरान खान ने जताई खुशी
चूंकि अदालत को आज कार्यवाही के बाद अपना फैसला सुनाने की उम्मीद थी, इसलिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी प्रवेश पास पर ही वकीलों, कानूनी अधिकारियों और पत्रकारों को अदालत कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति मिली। बहरहाल, इमरान खान ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। अदालत के बाहर खड़े होकर, इमरान ने संवाददाताओं से कहा कि उनका "हमेशा विश्वास था कि आईएचसी शानदार निर्णय देता है"।
-
'पाकिस्तान जैसा दलाल नहीं है भारत', अमेरिका-ईरान मध्यस्थता पर विपक्ष को जयशंकर का करारा जवाब -
Petrol-Diesel Crisis: पहले App पर बुक करो, फिर मिलेगा पेट्रोल-डीजल, US-Iran जंग से मचा हाहाकार! -
गाजियाबाद पुलिस ने जासूसी के आरोप में तीन गिरफ्तार -
Gold Rate Today: सोने के दामों में मामूली उछाल, निवेशक हैरान, कहां पहुंचा 24, 22 और 18 कैरट का भाव? -
LPG Cylinder Price Today: आज बदल गए रसोई गैस के दाम? सिलेंडर बुक करने से पहले चेक करें नई रेट लिस्ट -
'शूटिंग सेट पर ले जाकर कपड़े उतरवा देते थे', सलमान खान की 'हीरोइन' का सनसनीखेज खुलासा, ऐसे बर्बाद हुआ करियर -
Delhi NCR Weather Today: दिल्ली-NCR में होगी झमाझम बारिश, दिन में छाएगा अंधेरा, गिरेगा तापमान -
युद्ध के बीच ईरान ने ट्रंप को भेजा ‘बेशकीमती तोहफा’, आखिर क्या है यह रहस्यमयी गिफ्ट -
Gold Silver Price: सोना 13% डाउन, चांदी 20% लुढ़की, मार्केट का हाल देख निवेशक परेशान -
Ram Navami Kya Band-Khula: UP में दो दिन की छुट्टी-4 दिन का लंबा वीकेंड? स्कूल-बैंक समेत क्या बंद-क्या खुला? -
इच्छामृत्यु के बाद हरीश राणा पंचतत्व में विलीन, पिता का भावुक संदेश और आखिरी Video देख नहीं रुकेंगे आंसू -
'मुझे 10 बार गलत जगह पर टच किया', Monalisa ने सनोज मिश्रा का खोला कच्चा-चिट्ठा, बोलीं-वो मेरी मौत चाहता है












Click it and Unblock the Notifications