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इमरान खान ने ‘दिल से’ मांगी माफी तो मिली राहत, अवमानना के मामले को हाईकोर्ट ने किया खारिज

इस्लामाबाद, 03 अक्टूबरः पाकिस्तान में सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट द्वारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख को अगस्त में जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने के बाद इमरान खान ने अवमानना को आरोपों को खारिज कर दिया। सोमवार को पीटीआई प्रमुख अदालत के समक्ष पेश हुए, जहां मामले की सुनवाई आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने की। पीठ में न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी, न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी, न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति बाबर सत्तार भी शामिल थे।

एक रैली में जज की दी थी धमकी

एक रैली में जज की दी थी धमकी

उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश ने पाया कि पीठ इमरान खान की माफी और आचरण से संतुष्ट थी। आईएचसी ने अगस्त में इस्लामाबाद में अपने भाषण के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को 'धमकी' देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक बड़ी पीठ का गठन किया था। दो दिन पहले अदालत को सौंपे गए एक हलफनामे में इमरान खान ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे किसी भी अदालत और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचे।

इमरान ने आगे ऐसी गलती न करने की कही बात

इमरान ने आगे ऐसी गलती न करने की कही बात

इमरान खान ने यह भी कहा था कि पिछली सुनवाई में उन्होंने अदालत के सामने जो कहा, उसका वह पूरी तरह से पालन करेंगे और कहा कि वह इस संबंध में अदालत को संतुष्ट करने के लिए आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अगर न्यायाधीश को लगता है कि उन्होंने "रेड लाइन" पार कर ली है तो वह "माफी मांगने को तैयार" हैं। बीते शुक्रवार को इमरान खान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए इस्लामाबाद की निचली अदालत के सामने भी पेश हुए थे, लेकिन वह अदालत में मौजूद नहीं थीं।

खारिज हुई अदालत की अवमानना की नोटिस

खारिज हुई अदालत की अवमानना की नोटिस

आज की कार्यवाही के दौरान, अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इमरान के बयान से अदालत की अवमानना हुई थी, लेकिन पीटीआई प्रमुख इसके बाद जिला अदालत गए थे और वहां माफी मांगी थी। अदालत कारण बताओ नोटिस वापस लेने की घोषणा करने से पहले उनकी बातों से संतुष्ट नजर आए। आईएचसी सीजे मिनल्लाह ने कहा, कि यह बड़ी पीठ का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। उन्होंने घोषणा की है कि अदालत की अवमानना नोटिस को खारिज कर दिया गया है।

फैसले पर इमरान खान ने जताई खुशी

फैसले पर इमरान खान ने जताई खुशी

चूंकि अदालत को आज कार्यवाही के बाद अपना फैसला सुनाने की उम्मीद थी, इसलिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी प्रवेश पास पर ही वकीलों, कानूनी अधिकारियों और पत्रकारों को अदालत कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति मिली। बहरहाल, इमरान खान ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। अदालत के बाहर खड़े होकर, इमरान ने संवाददाताओं से कहा कि उनका "हमेशा विश्वास था कि आईएचसी शानदार निर्णय देता है"।

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